मध्य प्रदेश

आपराधिक मामले में दोषसिद्ध होने कारण एवं आपराधिक पृष्ठभूमि होने के कारण पदमुक्त करने जिला सीईओ को दिया आवेदन

ब्यूरो चीफ : भगवत सिंह लोधी
तेंदूखेड़ा । झालोन निवासी रामशंकर रैकवार ने दिनाक पांच दिसम्बर 25 को जिला पंचायत पहुँच कर जिला सीईओ को एक कर्मचारी को पदमुक्त करने हेतु एक आवेदन दिया है।
आवेदक रामशंकर ने बताया है कि ग्राम पंचायत बांसी तहसील तेन्दूखेड़ा जिला दमोह के सचिव निशार खान पिता अब्दुल सत्तार खान भारतीय दण्ड संहिता के आपराधिक मामलों में दोष सिद्ध पाए गए है, एवम उनका आपराधिक रिकार्ड को देखते हुए मेने उनको पदमुक्त करने हेतु शासन को आवेदन किया है। रामशंकर ने बताया है कि अनावेदक ग्राम पंचायत बांसी, तहसील तेन्दूखेडा जिला दमोह में सचिव के पद पर पदस्थ है। जिसके विरुद्ध पुलिस थाना तेजगढ़ में कॉफी आपराधिक मामले दर्ज हैं। तथा वह आपराधिक प्रवृति का व्यक्ति हैं। अनावेदक के विरूद्ध थाना तेन्दूखेड़ा में अपराध क्रमांक 87/15 धारा 294, 323, 506, भा.द.स का मामला भी दर्ज हुआ था, उक्त मामले की पेशियों पर अनावेदक उपस्थित होता था परंतु बगैर शासकीय अवकाश लिये वह प्रकरण की पेशियों पर उपस्थित रहता था और अपने कार्यस्थल पर भी अपनी हजारी लगाता जो कि सिविल सेवा संहिता के तहत तदाचरण की श्रेणी में आता है। आवेदक बताता है कि इसके अलावा अनावेदक को उक्त मामले में न्यायालय श्रीमान् वरूण कुमार शर्मा J.M.F.C दमोह के न्यायालय से आपराधिक प्रकरण क्रमांक 49/2016 में धारा 323 में दोषी पाते हुये 1000/- रूपये के अर्थदण्ड एवं 20 दिन सश्रम कारावास से दण्डित किया गया हैं। इस कारण सिविल सेवा संहिता के अंतर्गत वह शासकीय सेवा की पात्रता नहीं रखता है। परंतु वह आज भी अपने कार्य स्थल पर लगातार कार्य कर रहा हैं। इसलिय शासन से मैने निवेदन है कि अनावेदक के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही कर उसे सेवा से पृथक किये जाए।

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