MP Board Exam: स्कूल संचालिका की जमानत निरस्त, परीक्षा केंद्र से पेपर लीक मामला

ब्यूरो चीफ : भगवत सिंह लोधी
तेंदूखेड़ा । दमोह अपर सत्र न्यायाधीश रामसहारे राज द्वारा शासकीय उच्चतर विद्यालय सेलवाड़ा परीक्षा के परीक्षा केंद्र में लगे कर्मचारी एवं भृत्य द्वारा कक्षा दसवीं का विज्ञान का पेपर गैरकानूनी रूप से लीक करने के मामले में पेपर प्राप्त करने वाली स्कूल संचालिका की जमानत मामला गंभीर पाते हुए निरस्त कर दी। मामले में शासन की ओर से पैरवी शासकीय अभिभाषक राजीव बद्री सिंह ठाकुर द्वारा की गई. मामला इस प्रकार था, दिनांक 20 मार्च 2023 को प्रभारी बीईओ द्वारा थाना तेंदूखेड़ा में उपस्थित होकर एक लिखित आवेदन पत्र इस बाबत दिया कि शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सेलवाड़ा के परीक्षा केंद्र में लगे कर्मचारी एवं भृत्य द्वारा कक्षा दसवीं का विज्ञान का पेपर गैरकानूनी रूप से लीक कर दिया है, आवेदन के आधार प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई. स्कूल केंद्र अध्यक्ष फागुलाल पटेल सहायक केंद्र अध्यक्ष परशोत्तम पटेल, शिक्षक रामप्रसाद गोटिया, भ्रत्य छोटू रजक, पूनम सिंह, कुंजीलाल चौकसे गुड्डा पाल, सुदीप उर्फ भानु गर्ग के विरुद्ध भादवि की धारा 420, 120 बी आईटी एक्ट की धारा 66, मध्यप्रदेश मान्यता प्राप्त अधिनियम की धारा 3/4 बटे चार एवं परीक्षा अधिनियम की धारा 3/4 का अपराध कायम किया गया। आरोपी भ्रत्य छोटू रजक को गिरफ्तार कर पेपर लीक होने के संबंध में पूछताछ की गई और मोबाइल चेक किया गया। छोटू रजक के मोबाइल में व्हाट्सएप चेक करने पर मैसेज डिलीट पाया गया. छोटू रजक ने पूछताछ में स्पष्ट रूप से बताया कि उसने केंद्र अध्यक्ष, सहायक केंद्र अध्यक्ष और शिक्षक के कहने पेपर अपने मोबाइल से पूनम सिंह निवासी तेंदूखेड़ा कुंजीलाल चौकसे, गुड्डा पाल एवं सुदीप उर्फ भानु गर्ग को भेजा था. भानु गर्ग आरोपी सुधा त्रिपाठी के गुरुकुल स्कूल तेंदूखेड़ा में सहयोगी है। इस आधार पर गुरुकुल स्कूल संचालिका सुधा त्रिपाठी को भी गिरफ्तार किया गया।आज सुधा त्रिपाठी की ओर से जमानत प्रस्तुत करते हुए उसके अधिवक्ता ने उसे निर्दोष बताया, वहीं शासकीय अभिभाषक राजीव बद्री सिंह ठाकुर ने जमानत का विरोध करते हुए आपत्ति दर्ज कराई कि अभी परीक्षा चल रही है और परीक्षा को प्रभावित किए जाने की आरोपी द्वारा पूर्ण संभावना है। वह अपना निवास बदलकर फरार भी हो सकती है, आरोपी प्रकरण की मुख्य आरोपी है और गवाहों को एवं आवेदक को धमकाकर मामले की साक्ष्य प्रभावित करेगी. माननीय न्यायालय द्वारा अभियोजन द्वारा प्रस्तुत तर्क से सहमत होते हुए मामला गंभीर पाते हुए आरोपी सुधा त्रिपाठी द्वारा आरोपी सुधा त्रिपाठी पिता हरदयाल त्रिपाठी निवासी तेंदूखेड़ा की जमानत निरस्त कर दी। आरोपी दिनांक 24 मार्च 2023 से जेल में ही है।