मध्य प्रदेश

मनरेगा के लम्बित बिलो के भुगतान में 5 प्रतिशत राशि की मांग

सिलवानी । महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत हुए निर्माण कार्यों में सामग्री के लम्बित बिलो के भुगतान के लिए मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद ने जिला पंचायत एवं जनपद पंचायत को दिशा निर्देश जारी किए है।
ग्राम पंचायतों के वर्ष 2020/21, 2021/22 में मनरेगा योजना के तहत हुए निर्माण कार्यों का भुगतान किया जा रहा है जिसमें कर्मचारियों सहित अधिकारियों के द्वारा बिल का भुगतान करने के एवज में खुलेआम घूस ली जा रही।
कुछ पंचायत सचिवों ने न छापने की शर्त पर बताया कि बिलों के भुगतान के लिए सीईओ 5 प्रतिशत की राशि लेने पर ही बिलों का भुगतान कर रहे है।

Related Articles

Back to top button