मध्य प्रदेश

शासकीय उचित मूल्य दुकानों हेतु आवेदन 26 सितम्बर तक आमंत्रित

जनपद पंचायत जबेरा एवं तेंदूखेड़ा
ब्यूरो चीफ : भगवत सिंह लोधी
दमोह । जिला आपूर्ति अधिकारी ने बताया दमोह जिले के सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2015 के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र की विक्रेता विहीन 800 परिवारो से अधिक वैकल्पिक व्यवस्था हेतु अस्थायी रूप से जनजद पंचायत जबेरा अंतर्गत शासकीय उचित मूल्य दुकान भाटखमरिया 02, सिंग्रामपुर 02, हरदुआसड़क 02 एवं जनपद पंचायत तेंदूखेड़ा अंतर्गत शासकीय उचित मूल्य दुकान पतलोनी 02, समदई 02 एवं तेजगढ़ 02 हेतु ऑनलाईन आवेदन विभागीय वेबसाईट www.rationmitra.nic.in के माध्यम से 26 सितम्बर 2023 तक किये जा सकेंगे उन्होंने बताया विस्तृत जानकारी कार्यालय कलेक्टर (खाद्य शाखा) दमोह अथवा अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है। पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन करने के उपरांत हार्डकापी संबंधित अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कार्यालय में 26 सितम्बर 2023 तक जमा कराई जाये। जिला आपूर्ति अधिकारी ने बताया ग्रामीण क्षेत्र में शासकीय उचित मुल्य दुकान संचालन हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 10 की उपधारा (1) के अंतर्गत वर्गीकृत सोसायटियों में उपभोक्ता सोसायटी, विपणन सोसायटी, उत्पादक सोसायटी, संसाधन सोसायटी एवं बहुप्रयोजन सोसायटी तथा महिला स्व-सहायता समूह एवं संयुक्त वन प्रबंध समिति आदि संस्थायें आवेदन कर सकती है।

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