मध्य प्रदेश

कलेक्टर के आदेशानुसार 14 अनुपयोगी एवं खुले बोरवेल को कराया गया बंद

ब्यूरो चीफ : शब्बीर अहमद
बेगमगंज । जिले में कलेक्टर अरविंद दुबे द्वारा अनुपयोगी अथवा खुले पड़े हुए बोरवेल को लोहे के मजबूत ढक्कन, केप से नट बोल्टों की सहायता से मजबूती के साथ बंद किए जाने के आदेश दिए गए हैं। जिसके परिपालन में एसडीएम अभिषेक चौरसिया ने तहसील में 14 खुले पड़े अनुपयोगी हुए बोरवेल को मजबूती के साथ बंद कराया गया है।
उल्लेखनीय है कि अनुपयोगी एवं खुले नलकूपों, बोरवेल में छोटे बच्चों के गिरने संबंधी तथ्य संज्ञान में आने पर कलेक्टर अरविन्द दुबे द्वारा जिले में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 के तहत सम्पूर्ण जिले में अनुपयोगी एवं खुले बोरवेल को मजबूती के साथ बंद किए जाने के आदेश दिए गए हैं। साथ ही संबंधित क्षेत्र के कार्यपालिक मजिस्ट्रेट को क्षेत्र का भ्रमण कर यह व्यवस्था सुनिश्चित करवाने का उत्तरदायित्व सौंपा गया है। इस आदेश का उल्लंघन भादवि की धारा 188 के अंतर्गत दण्डनीय है।
इस संबंध में एसडीएम अभिषेक चौरसिया का कहना है कि टप्पा सुल्तानगंज में 2 व अन्य क्षेत्रों में 12 कुल मिलाकर 14 बोरवेल ढक्कन आदि लगवा बंद कराए गए शेष ग्रामों में जानकारी एकत्रित की जा रही है यदि किसी के संज्ञान में आता है तो वह जानकारी दें तो ऐसे बोरवेल आदि को बंद कराया जाएगा।

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