मध्य प्रदेश

लोकसभा निर्वाचन 2024, धार्मिक स्थलों का प्रयोग चुनाव प्रचार के लिये नहीं हो सकेगा

रिपोर्टर : सतीश चौरसिया
उमरियापान | कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अवि प्रसाद ने धार्मिक संस्था (दुरूपयोग निवारण) अधिनियम 1988 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले की संसदीय निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 12 शहडोल के अंतर्गत आनें वाली विधान सभा क्षेत्र क्रमांक 91 बड़वारा तथा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 8 खजुराहों के अंतर्गत आने वाली विधानसभा क्षेत्र 92 विजयराघवगढ़, 93 मुड़वारा एवं 94 बहोरीबंद की राजस्व सीमाओं के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश तत्काल प्रभाव से जारी किया है। कलेक्टर अवि प्रसाद ने यह आदेश निर्वाचन अवधि के दौरान चुनाव- प्रसार प्रसार, रैली, सभा इत्यादि के आयोजन में धार्मिक संस्थाओं के दुरूपयोग होने की संभावना को दृष्टिगत रखते हुए कानून एवं शांति व्यवस्था, साम्प्रदायिक सद्भाव, लोक व्यवस्था बनाये रखने के लिए यह प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है । कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अवि प्रसाद द्वारा जारी प्रतिबंधात्मक आदेशानुसार धार्मिक संस्था दुरूपयोग निवारण अधिनियम के तहत किसी भी राजनैतिक विचार अथवा राजनैतिक गतिविधियों अथवा किसी राजनैतिक दल को लाभ पहुंचाने वाली गतिविधि को बढ़ावा देने एवं प्रचार के लिये धार्मिक संस्थाओं उनके परिसर अथा धार्मिक संस्थाओं की निधियों का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित होगा। इन प्रावधानों के उल्लंघन होने से संबंधित अपराध के लिए दोष सिद्ध होने पर 5 वर्ष तक का कारावास या 10 हजार रूपये जुर्माना के दण्ड का प्रावधान है ।
निर्वाचन अवधि के दौरान कोई भी व्यक्ति अथवा राजनैतिक दल किसी आंदोलन, सभाएं, प्रदर्शन, जुलूस, निधि संग्रहण या संवितरण संबंधी कार्य किसी भी धार्मिक स्थल में नहीं कर सकेगा । आदेश का उल्लंघन होने पर विधि के अंतर्गत अभियोजन की कार्यवाही की जावेगी।

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