जिला कलेक्टर ने किये शस्त्र लाइसेंस निलंबित
ब्यूरो चीफ : मनीष श्रीवास
जबलपुर । जिला दण्डाधिकारी एवं कलेक्टर दीपक सक्सेना ने लोकसभा निर्वाचन की प्रक्रिया निर्विघ्न एवं शांति पूर्वक सम्पन्न कराने तथा निर्वाचन की प्रक्रिया के दौरान कानून एवं व्यवस्था बनाये रखने जिले के समस्त शस्त्रधारियों के शस्त्र लायसेंस निलंबित कर दिये हैं ।
आयुध अधिनियम 1959 की धारा 17 की उप धारा (3) के तहत जिला दण्डाधिकारी द्वारा जारी इस आदेश में कहा गया है कि लोकसभा निर्वाचन की प्रक्रिया के दौरान उन शस्त्रधारियों को छोड़कर जिन्हें इस अवधि में शस्त्र रखने की अनुमति दी गई हो, जिले के समस्त शस्त्रधारियों के शस्त्र लायसेंस 16 मार्च से 6 जून तक की अवधि के लिये निलंबित किये जाते हैं । आदेश में ऐसे सभी शस्त्र लाइसेंस धारियों को अपने शस्त्र तत्काल संबंधित थाना अथवा वैध शस्त्र डीलर के यहां सेफ कस्टडी में जमा करने के निर्देश दिये गये हैं ।