खनिज विभाग की दो बड़ी कार्यवाही, शिवचरण पटेल एवं स्व देवेन्द्र चौरसिया के परिजनों पर अवैध भंडारण पर जुर्माना पत्र किया जारी
ब्यूरो चीफ : भगवत सिंह लोधी
हटा, दमोह । नगर में विगत दिनों जिला खनिज अधिकारी मेजर सिंह जमरा ने अवैध भंडारण को लेकर दो जगह कार्यवाही करते हुए सक्रियता दिखाई है, पहली कार्यवाही गांधी वार्ड में भूमि खसरा क्रमांक 36/31 में 563 घन मीटर की मुरम कालोनी में रोड बनाने में उपयोग करते पाए जाने पर शिवचरण पटेल, साहित 7 लोगों के खिलाफ मध्यप्रदेश खनिज नियम 2022 के नियम 22 के तहत 253350/- रुपए का जुर्माना पत्र जारी किया जाएगा, वहीं दूसरी कार्यवाही में अंधियारा बगीचा पुलिया निर्माण के ठेकेदार बाबूलाल प्रजापति एवं भूमि स्वामी संध्या पति देवेन्द्र चौरसिया, नीतू पति संजय चौरसिया, एवं शिखा पति महेश चौरसिया के विरुद्ध अवैध रेत भण्डारण पर मध्यप्रदेश के अध्याय पांच के नियम 18(2) के तहत खनिज एम सेण्ड हेतु 46500/-, खनिज रेत हेतु 90000/- एवं नियम 18(4) के अनुसार 1000/- रुपये का जुर्माना लगाया जाकर सूचना पत्र जारी किया जाएगा।
जिला खनिज अधिकारी का कहना था कि आगे भी इसी तरह की कार्यवाही जारी रहेगी, कार्यवाही के दौरान खनिज अमला की उपस्थिती रही।