क्राइम

माइनिंग विभाग ने पकड़े दो डंफर, नहीं मिले रायल्टी संबंधित दस्तावेज

मॉर्निंग विभाग ने खड़े करवाए पुलिस अभिरक्षा में
रिपोर्टर : विनोद साहू
बाड़ी । क्षेत्र में माइनिंग विभाग के द्वारा अबैध उत्खनन और परिवहन को लेकर की जाने वाली कार्यवाही के क्रम में राष्ट्रीय राजमार्ग 45 नागिन मोड़ के ऊपर बिना रायल्टी के गिट्टी का परिवहन करते हुए एक डंपर के ऊपर कारवाई की है तो वही दूसरा डंपर जो की बाड़ी में कार्यवाही की गई है।
कार्यवाही के संबंध में माइनिंग इंस्पेक्टर अर्चना ताम्रकार ने बताया कि रूटिंग दौरे के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 45 नागिन मोड़ के ऊपर जा रहे ओवरलोड गिट्टी से भरे डंपर को रुकवा कर जांच की तो पाया कि चालक के पास गिट्टी परिवहन की किसी प्रकार की कोई रायल्टी नहीं थी। इसी प्रकार एक डंपर बाड़ी में बगैर रॉयल्टी के पकड़ा है । दोनों डंपर जिसमें एक एक 1731 एवं दूसरा 5046 नंबर का है पूछताछ के दौरान चालक ने बताया एक डंपर नीलेश राय बगासपुर का है । दूसरा चालाक अपने मालिक की जानकारी नहीं दे पाया।
उन्होंने बताया दोनों डंपरों के खिलाफ मध्य प्रदेश गौण खनिज अधिनियम की धारा 2022 के तहत कार्यवाही की जाएगी।
बता दें कि गौहरगंज तहसील के रातापानी अभ्यारण्य में दर्जनों वैध-अवैध गिट्टी क्रेशर संचालित हो रहे हैं। जिसमें प्रतिदिन सेकड़ों डम्फर गिट्टी का परिवहन होता हैं । जिसमें वन विभाग व खनिज विभाग की अनदेखी के चलते जंगल तेजी से रेगिस्तान में तब्दील हो रही जिसका उदाहरण वन विभाग व खनिज विभाग की यदाकदा कार्यवाहियों से प्रमाणित होता हैं । पकड़े गए दो डम्फर जिसमें वाहन चालकों के पास माइनिंग विभाग की जांच के दौरान कोई भी वैध दस्तावेज नहीं पाए गए।
गिट्टी से लबालब भरे डम्फरों को रोका और रायल्टी माँगी लेकिन कागज नहीं मिलने पर ताम्रकर ने दोनों डम्फरों को पुलिस अभिरक्षा बाड़ी थाने प्रागंण में खड़े कर विधिवत कार्यवाही की है।

Related Articles

Back to top button