क्राइम

शासकीय उचित मूल्य दुकान में अनियमितता करने वाले तीनों विक्रेताओं के विरुद्ध एफआईआर दर्ज

रिपोर्टर : सतीश चौरसिया
उमरियापान l प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति बड़वारा द्वारा संचालित शासकीय उचित मूल्य दुकान रोहनिया के तत्कालीन विक्रेताओं द्वारा खाद्यान्न वितरण में अनियमितता की प्राप्त शिकायतों पर त्वरित संज्ञान लेते हुए कलेक्टर अवि प्रसाद ने एसडीएम. प्रिया चंद्रावत को जांच करने के निर्देश दिए थे। जांच के बाद प्रथम दृष्टया अनियमितता मिलने पर अब तीनों विक्रेताओं के विरुद्ध मंगलवार को बड़वारा पुलिस थाना में एफ.आई.आर. दर्ज करा दी गई है।
संबंधित विक्रेताओं के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता और आवश्यक वस्तु अधिनियम की धाराओं के तहत पुलिस थाना बड़वारा में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है।
जांच के दौरान शासकीय उचित मूल्य दुकान रोहनिया दुकान कोड 4202007 के तत्कालीन विक्रेताओं क्रमशः हरकेश विश्वकर्मा, आशीष देव पटेल तथा राम सिंह मार्काे द्वारा खाद्यान्न वितरण में अनियमितता के कारण पी.ओ.एस. मशीन एवं भौतिक रूप से पाए गए खाद्यान्न में अंतर प्राप्त हुआ है। विक्रेताओं द्वारा प्रथम दृष्टया ही मध्य प्रदेश सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश 2015 का उल्लंघन किया गया। साथ ही विक्रेताओं द्वारा राशन वितरण में अनियमितता की गई। गेंहू, चावल, शक्कर, नमक को मिलाकर कुल 321.38 क्विंटल कीमत 9 लाख 55 हजार 735 रुपये का छल पूर्वक अपराधिक दुर्विनियोग कर गबन किया गया।
इस मामले में बड़वारा के कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी यज्ञदत्त त्रिपाठी ने पुलिस थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है। नियम के तहत किसी व्यक्ति द्वारा मासिक आवंटन में 10 प्रतिशत से अधिक मात्रा के संबंध में उल्लंघन की दशा में आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत अभियोजन की कार्यवाही का प्रावधान है। इसलिए इस मामले में कलेक्टर अवि प्रसाद के निर्देश पर एसडीएम प्रिया चंद्रावत ने शासकीय उचित मूल्य दुकान रोहनिया के तत्कालीन तीनों विक्रेताओं के विरुद्ध अभियोजन की कार्यवाही का निर्देश दिया था। जिसके परिपालन में बड़वारा पुलिस थाना में एफआईआर दर्ज कराई गई है।

Related Articles

Back to top button