क्राइम

नरवाई जलाने के प्रतिबंधात्मक आदेश के उल्लंघन पर थाना में दर्ज हुई प्राथमिकी

रिपोर्टर : सतीश चौरसिया
उमरियापान ।  कलेक्टर अवि प्रसाद ने नरवाई जलाने के संबंध मे जारी प्रतिबंधात्मक आदेश के बाद भी खेत में गेंहूॅ की कटाई के बाद बचे अवशेष को जलाने पर सोमवार को उमरियापान पुलिस थाने में एफ.आई.आर दर्ज की गई ।
*कलेक्टर ने की है अपील*
कलेक्टर  ने जिले के किसान भाईयों से अपील की है कि वे फसल की कटाई के बाद अवशेष नहीं जलायें । नरवाई जलाने से आस-पास के खेतों में खड़ी फसल को भी आग की चिंगारी से क्षति पहुंचने की आशंका बनी रहती है ।  इसके अलावा पर्यावरणीय नजरिये से भूमि की उर्वरा शक्ति भी नष्ट होती है ।  कलेक्टर ने अपनी अपील मे कहा है कि मृदा उर्वरता बढ़ानें वाले सूक्ष्म जीवाणु आग मे जलकर मर जाते है जिससे उत्पादकता पर असर पडता है ।  साथ ही आग लगने से जान- माल के खतरे की भी आशंका बनी रहती है ।
*कोटवार ने कराई एफआईआर*
तहसील ढीमरखेड़ा अंतर्गत ग्राम मुडिया मे पटवारी हल्का नंबर 17 स्थित भूमि खसरा नंबर 76 रकबा 0.84 हेक्टेयर में ग्राम कोटवार को गेंहूॅ कटाई के उपरांत नरवाई में आग लगाने की सूचना प्राप्त होने पर हल्का पटवारी द्वारा मौका जांच कर प्रतिवेदन सहित पंचनामा प्रस्तुत किया गया जिसमें प्रकाश पिता नोनेलाल नाई और लज्जू पिता महेश चमार निवासी धौरेश्वर के द्वारा आग लगाया जाना बताया गया। जो कलेक्टर द्वारा जारी नरवाई के संबंध में जारी प्रतिबंधात्मक आदेश का उल्लंघन था । 
इस धारा में दर्ज हुई प्राथमिकी
उमरियापान पुलिस थाना में कोटवार नेमचंद दाहिया ने प्रकाश नाई व लज्जू चमार के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 188 एवं 34 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 बी के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई है।

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