रात 10 बजे के बाद डीजे पूर्णतः प्रतिबंधित, नियम उल्लंघन पर होगी सख्त कार्रवाई

सिलवानी। नगर एवं क्षेत्र में इन दिनों बोर्ड परीक्षाएं चल रही हैं, साथ ही लग्नसरा और त्योहारों का दौर भी शुरू हो गया है। कार्यक्रमों और बारातों में तेज ध्वनि में डीजे संचालन से विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। इसको देखते हुए थाना सिलवानी परिसर में डीजे संचालकों की बैठक आयोजित की गई।
बैठक में थाना प्रभारी पूनम सविता ने स्पष्ट निर्देश दिए कि शासन द्वारा निर्धारित ध्वनि सीमा और समय-सीमा का कड़ाई से पालन किया जाए। उन्होंने दो टूक कहा कि नगर में रात 10 बजे के बाद किसी भी स्थिति में डीजे नहीं बजाया जाएगा और न ही सड़कों पर आतिशबाजी की अनुमति होगी।
उन्होंने कहा कि वर्तमान में बच्चों के बोर्ड एग्जाम चल रहे हैं, इसलिए डीजे संचालन से विद्यार्थियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाए। साथ ही कार्यक्रमों में साउंड सिस्टम के उपयोग से पूर्व प्रशासन को सूचना देना अनिवार्य बताया गया।
उल्लंघन पर जब्ती और कार्रवाई की चेतावनी
अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि निर्धारित मानक ध्वनि सीमा से अधिक आवाज में डीजे बजाने या रात 10 बजे के बाद संचालन करने पर डीजे जब्त किया जाएगा और संबंधित संचालक के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।
दरअसल, लग्नसरा के दौरान रात में सड़कों पर बारात निकलने से जाम की स्थिति बन जाती है और तेज ध्वनि से आमजन को परेशानी होती है। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने यह सख्त रुख अपनाया है।
बैठक में क्षेत्र के सभी डीजे संचालकों को बुलाकर नियमों की जानकारी दी गई और हर हाल में पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। प्रशासन ने साफ कहा कि नियमों से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा।



