फूफा ने नाबालिग से किया दुष्कर्म, आरोपी को हुआ 20 वर्ष का कारावास

ब्यूरो चीफ : शब्बीर अहमद
बेगमगंज । बम्होरी कस्बा में घर में अकेली पाकर पीड़िता से फूफा द्वारा जान से मारने की धमकी देकर दुष्कर्म करने के मामले में द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश सचिन द्विवेदी द्वारा थाना बम्होरी के उक्त मामले में विभिन्न धाराओं के अंतर्गत निर्णय पारित करते हुए आरोपी सोनू आदिवासी पिता रामकिशन आदिवासी उम्र 35 साल हाल निवासी ग्राम प्रतापगढ बम्होरी को भादवि की धारा 376 (3) के आरोप में 20 वर्ष सश्रम कारावास एवं दो हजार रुपए अर्थदंड एवं धारा 450 भादवि में 5 वर्ष के सश्रम कारावास एवं एक हजार रुपए अर्थदंड एवं धारा 506 भादवि में 6 वर्ष सश्रम कारावास एवं पांच हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किए जाने का दंडदेश पारित किया।
शासन की ओर से पैरवीकर्ता अपर लोक अभियोजक धीरेंद्र सिंह गौर ने जानकारी देते हुए बताया 20 सितंबर 2023 को पीडिता ने अपने माता-पिता के साथ थाना आकर जुबानी रिपोर्ट दर्ज कराई कि करीब 7 माह पहले दिन के करीब 2 बजे उसके माता-पिता जब मजदूरी करने घर से बाहर गए थे। पीडिता घर पर अकेली थी तभी उसके फूफा अभियुक्त उसके घर पर आया और उसका हाथ पकडकर घर के अंदर ले गया तथा जबरन उसके साथ दुष्कर्म कारित किया तथा उक्त घटना को किसी की न बताने व जान से मारने की धमकी दी तथा दो दिन पश्चात अभियुक्त ने फिर उसके साथ दुष्कर्म किया। डर के वजह से पीडिता द्वारा तत् समय घटना के बारे में अपने परिजनों को नहीं बताया गया परंतु 7 माह पश्चात जब उसके पेट में अचानक दर्द हुआ तो वह अपने माता पिता के साथ अस्पताल गर्ड जहां पर चिकित्सक द्वारा उसे 7 माह का गर्भ बताया गया। उसके उपरांत पीडिता अभियुक्त फूफा के द्वारा किए गए दुष्कर्म की सारी घटना माता- पिता को बताई। और अपने माता-पिता के साथ थाना बम्होरी में उपस्थित होकर अभियुक्त के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कराया गया। बाद विवेचना अनुसंधान उपरांत अभियोग पत्र माननीय द्वितीय अपर सत्र न्यायालय बेगमगंज में प्रस्तुत किया गया जिस पर न्यायालय द्वारा आरोपी को
दोषसिद्ध पाते हुए उक्त सजा से दंडित किया है।