मध्य प्रदेशविधिक सेवा

नेशनल लोक अदालत में 351 प्रकरणों का निराकरण, 77.65 लाख रुपये की वसूली

सिलवानी। मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के निर्देशानुसार तथा प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रायसेन अनिल कुमार सुहाने के मार्गदर्शन में शनिवार, 13 दिसंबर 2025 को नेशनल लोक अदालत का आयोजन सिलवानी न्यायालय परिसर में किया गया। लोक अदालत का आयोजन प्रातः 10.30 बजे से सायं 5 बजे तक किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में पक्षकार उपस्थित रहे।
लोक अदालत के अवसर पर आयोजित विधिक साक्षरता शिविर में तहसील विधिक सेवा समिति सिलवानी की अध्यक्ष एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सुनीता पचौरिया ने उपस्थित अधिवक्ताओं एवं पक्षकारों को संबोधित करते हुए कहा कि लोक अदालत में न्याय त्वरित गति से प्राप्त होता है। इससे पक्षकारों के मध्य आपसी सद्भाव बढ़ता है, कटुता समाप्त होती है तथा समय, धन एवं श्रम की बचत होती है। उन्होंने बताया कि लोक अदालत में निराकृत मामलों में जमा न्याय शुल्क भी वापस प्राप्त हो जाता है।
लोक अदालत के लिए न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सुनीता पचौरिया की खंडपीठ गठित की गई, जिसमें न्यायालय में लंबित राजीनामा योग्य सिविल, आपराधिक, चेक बाउंस, पारिवारिक विवाद, बैंक रिकवरी सहित विभिन्न प्रकरणों का निराकरण किया गया। इस दौरान राजीनामा योग्य न्यायालयों में लंबित कुल 41 मामलों का निपटारा किया गया।
इसके अतिरिक्त प्री-लिटिगेशन प्रकरणों में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), नगर परिषद सिलवानी एवं विभिन्न बैंकों से संबंधित कुल 310 मामलों का निराकरण किया गया, जिनमें से 77 लाख 65 हजार 610 रुपये की वसूली की गई।
शनिवार को बड़ी संख्या में पक्षकार अपने-अपने प्रकरणों के निराकरण हेतु लोक अदालत पहुंचे और न्यायालय से संतोष एवं मुस्कान के साथ अपने गंतव्य की ओर रवाना हुए।
शिविर के दौरान न्यायाधीश सुनीता पचौरिया द्वारा बैंक एवं नगर परिषद सिलवानी द्वारा लगाए गए स्टॉलों का निरीक्षण किया गया तथा पक्षकारों की समस्याएं सुनी गईं। संबंधित विभागों के कर्मचारियों को समस्याओं के शीघ्र समाधान के निर्देश भी दिए गए।
लोक अदालत में अध्यक्ष अधिवक्ता संघ सिलवानी जी.एस. रघुवंशी, पीठासीन सदस्य नितिन सोनी, सहित अन्य अधिवक्ता, संबंधित विभागों के अधिकारी-कर्मचारी एवं बड़ी संख्या में पक्षकार उपस्थित रहे।

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