मध्य प्रदेश

नशे की हालत में स्कूल पहुंचने पर शिक्षक निलंबित

जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से आदेश जारी, शासकीय प्राथमिक शाला छींद टपरा का मामला
सिलवानी । स्कूल समय में शराब का सेवन कर नशे की हालत में स्कूल का पहुंचने के गंभीर मामले में जिला शिक्षा अधिकारी डीडी रजक ने एक प्राथमिक शिक्षक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। इस संबंध में 513 दिसंबर को आदेश जारी किए गए।
एसडीएम हर्षल चौधरी द्वारा उक्त स्कूल का निरीक्षण किया गया था। निरीक्षण के दौरान शिक्षक नशे की हालत में मिला था। जिस पर एसडीएम कार्यालय सिलवानी से प्राप्त पत्र के माध्यम से प्रस्तुत प्रस्ताव में बताया कि शासकीय प्राथमिक शाला छींद टपरा के प्राथमिक शिक्षक अरविन्द सिंह रघुवंशी 12 दिसंबर को स्कूल समय में शराब का सेवन कर नशे की हालत में स्कूल में उपस्थित पाए गए।
जांच में यह भी सामने आया कि संबंधित शिक्षक पूर्व में भी शराब का सेवन कर विद्यालय आने के आदी रहे हैं। उनके इस आचरण से शाला का वातावरण दूषित होन के साथ ही शैक्षणिक कार्य बाधित हुआ है। विद्यालय में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।
उक्त तथ्य की पुष्टि जांच प्रतिवेदन एवं मेडिकल जांच प्रतिवेदन से भी हुई है। शिक्षक द्वारा स्कूल समय में नशे की अवस्था में उपस्थित होना शिक्षक पद की गरिमा के प्रतिकूल, अशोभनीय एवं विभाग की छवि धूमिल करने वाला कृत्य माना गया है। यह आचरण मप्र सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के उपनियम 3 बी 16-10 के प्रावधानों के विरुद्ध पाए जाने के कारण गंभीर कदाचरण की श्रेणी में आता है।
ऐसे में मध्यप्रदेश सिविल सेवा वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील नियम 1966 के नियम 9-1 के अंतर्गत अरविन्द सिंह रघुवंशी को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय कार्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी बाड़ी निर्धारित किया गया है। इस अवधि में वे नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते के पात्र होंगे। प्रशासन की इस कार्रवाई को शिक्षा व्यवस्था की गरिमा बनाए रखने की दिशा में एक सख्त और आवश्यक कदम माना जा रहा है।

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