शासकीय उचित मूल्य दुकान में राशन की हेराफेरी, आपूर्ति अधिकारी की शिकायत पर 3 पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज

रिपोर्टर : सतीश चौरसिया
उमरियापान । ढीमरखेड़ा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम देवरी स्थित शासकीय उचित मूल्य दुकान में खाद्यान्न सामग्री के वितरण में हेराफेरी और अनियमितता का गंभीर मामला सामने आया है । कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी वंदना जैन की जांच रिपोर्ट और शिकायत के आधार पर पुलिस ने तीन आरोपियों के खिलाफ शासकीय राशन में धोखाधड़ी और आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत अपराध दर्ज कर लिया है ।
*राशन में धांधली की शिकायत पर हुई कार्रवाई*
प्राप्त जानकारी के अनुसार, देवरी स्थित शासकीय उचित मूल्य दुकान से हितग्राहियों को वितरित किए जाने वाले राशन में गड़बड़ी और धोखाधड़ी की शिकायतें मिल रही थीं । आपूर्ति विभाग की ओर से की गई विस्तृत जांच में खाद्यान्न सामग्री की वितरण व्यवस्था में अनियमितता और अफरा-तफरी की पुष्टि हुई। इसके बाद खाद्य विभाग ने मामले को संज्ञान में लेते हुए कानूनी कार्रवाई का कदम उठाया ।
*इन तीन लोगों पर नामजद प्रकरण दर्ज*
कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी वंदना जैन की शिकायत पर ढीमरखेड़ा पुलिस ने निम्नलिखित आरोपियों को नामजद किया है:
जयंती बाई बर्मन (पति इंद्रकुमार बर्मन, निवासी देवरी बिछिया)
धर्मेंद्र पटेल (पिता रमेश पटेल, निवासी पौड़ी कला)
अभिलाष रंजन बर्मन (पिता नारायण बर्मन, निवासी देवरी बिछिया)
*आवश्यक वस्तु अधिनियम और BNS की गंभीर धाराएं लागू*
पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3, 7 के साथ-साथ भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 की धारा 316(5) (आपराधिक विश्वासघात) और 318(4) (धोखाधड़ी) के तहत मामला पंजीबद्ध किया है। ढीमरखेड़ा पुलिस अब इस पूरे मामले की गहन विवेचना कर रही है ।



