मध्य प्रदेशविधिक सेवा

सशक्त युवा सशक्त भारत अंतर्गत विरुद्ध जागरूकता शिविर का आयोजन

ब्यूरो चीफ : शब्बीर अहमद
बेगमगंज । मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार एवं प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार सुहाने रायसेन के मार्गदर्शन में तहसील विधिक सेवा समिति बेगमगंज के द्वारा नालसा जागृति स्कीम 2025 अंतर्गत “सशक्ति युवा सशक्त भारत” अभियान अंतर्गत शासकीय सांदीपनि उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया।
उक्त कार्यक्रम में सविता ओगले, प्रथम जिला न्यायाधीश /अध्यक्ष तहसील विधिक सेवा समिति बेगमगंज द्वारा नालसा जागृति स्कीम 2025 अंतर्गत “सशक्त युवा सशक्त भारत” अभियान अंतर्गत उपस्थित विद्यार्थियों को भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार एवं मूल कर्तव्य के संबंध में विस्तारपूर्वक जानकारी देते हुए बताया कि हमारे संविधान द्वारा प्रत्येक नागरिकों को समान अधिकार प्रदत्त किए गए हैं जिन्हें मूल अधिकार अथवा मौलिक अधिकार कहा जाता है यह अधिकार जैसे- समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, किशोर न्याय, बाल अधिकार एवं साइबर सुरक्षा के संबंध में बच्चों को विस्तार पूर्वक समझाया गया।
उक्त शिविर में अन्ना ग्लोरी माहेश्वरी, व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठखंड बेगमगंज के द्वारा विद्यार्थियों को मौलिक कर्तव्यों के बारे में जानकारी देते हुए बच्चों को अपने मूल कर्तव्य जैसे- राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, राष्ट्रध्वज का सम्मान संविधान का पालन करना, राष्ट्र की एकता एवं अखंडता को बनाए रखना हिंसा से दूर रहना, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान न पहुंचना आदि मौलिक कर्तव्य का पालन करते हुए प्रेरित किया गया साथ ही पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देने तथा उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु प्रोत्साहित किया गया।

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