किसान को भुगतान में धोखाधड़ी करने वाले आरोपी को 3 वर्ष का कारावास

रायसेन | किसान से उपज खरीदने के बाद किसान को भुगतान के लिए अनाज व्यापारी द्वारा चेक दे दिए गए, लेकिन बैंक खातों में पर्याप्त राशि न होने से भुगतान न होने के मामले में न्यायालय द्वारा अनाज व्यापारी को दोषी माना गया है। इसको लेकर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गौहरगंज द्वारा आरोपी धर्मेंद्र लोवंशी पिपलिया गज्जू मंडीदीप को दोषी पाते हुए 3 वर्ष का सश्रम कारावास तथा 10 हजार रुपए अर्थदंड लगाया है। इस मामले में मप्र राज्य की ओर से सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी अनिल कुमार तिवारी, तहसील गौहरगंज जिला रायसेन ने पैरवी की। वर्ष 2020 में 9 से 16 मार्च के बीच में कृषि उपज मंडी परिसर मंडीदीप में नारायणी ट्रेडर्स के प्रोपराईटर धर्मेंद्र और सहायक संजय वर्मा द्वारा किसानों से कृषि उपज क्रय कर राशि का भुगतान नहीं किया गया। विक्रेता अतुल पाटीदार को क्रेता धर्मेंद्र लोवंशी और उसके सहायक संजय वर्मा द्वारा दिए गए चेक में शेष राशि 4,95,023 रुपए और विक्रेता पवन मीणा को क्रेता धर्मेंद्र और उसके सहायक संजय द्वारा चेक दिया गया। भुगतान न करने के संबंध में अतुल पाटीदार और पवन मीणा द्वारा दिये गये आवेदन की जांच किए जाने पर उक्त कृषि उपज क्रय राशि का भुगतान नहीं करना और नारायणी ट्रेडर्स के खाते में पर्याप्त राशि न होने पर भी चेक वितरण कर कृषकों के साथ धोखाधड़ी करना पाया गया।