गैंग रेप के मामले में 2 आरोपियों को 20-20 साल की सजा, 90 हजार अर्थदंड भी ठोंका

रिपोर्टर : शिवलाल यादव
रायसेन। लगभग चार साल पहले महादेव पानी क्षेत्र में एक छात्रा के साथ हुए गैंग रेप के मामले में न्यायाधीश ने दाे आराेपियाें काे 20-20 साल की सजा सुनाई है। आराेपियों पर 90 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है।
अभियोजन के मुताबिक यह घटना 7 अप्रैल 2019 की है। भोपाल निवासी बी कॉम सेकंड ईयर की छात्रा अपने दोस्त के साथ बाइक से महादेव पानी घूमने के लिए आई थी। यहां भूरा खान पिता अजीज निवासी सुनारी रोड थाना सलामतपुर और जगदीश पिता लालाराम अहिरवार निवासी ऊहर थाना गंजबसौदा जिला विदिशा ने छात्रा व उसके दोस्त को रोक लिया।
फिर छात्रा के दोस्त को डरा धमकाकर भगा दिया। इसके बाद आरोपी छात्रा को थाने ले जाने के नाम पर जंगल के भीतर ले गए और उसके साथ सामूहिक दुराचार किया।
बाद में आरोपी छात्रा को रोड पर छोड़कर भाग गए। किसी तरह से छात्रा भाेपाल पहुंची। घटना के दूसरे दिन 8 अप्रैल को छात्रा अपने परिजनों के साथ खरबई चौकी थाना उमरावगंज पहुंची और उक्त आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। इस प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी अनिल कुमार मिश्रा, जिला लोक अभियोजन अधिकारी लखन सिंह ठाकुर, अपर लोक अभियोजक ने की।



