न्यायालय ने आरोपी लखन बसंल को चैक बाउंस के मामले में किया दोषमुक्त

ब्यूरो चीफ : भगवत सिंह लोधी
दमोह। परिवादी नेकपाल सिंह राजपूत प्रो.प्रा. सांईराम ट्रेक्टर्स ने आरोपी लखन बसंल निवासी ग्राम विनती तहसील हटा जिला दमोह वालो को एक स्वराज कंपनी का ट्रेक्टर 5 लाख रूपयो में विक्रय किया था जिसका आरोपी ने महिन्द्रा एण्ड महिन्द्र कंपनी से फायनेंस कराया था तथा किश्तो की अदायगी आरोपी ने महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा कंपनी को कर दी थी महिन्द्रा कंपनी ने आरोपी को जब ट्रेक्टर फायनेंस किया था तब तीन कोरे हस्ताक्षर युक्त चैक ले लिये थे, आरोपी ने मार्जन मनी जमा करने के लिये कुछ राशि परिवादी नेकपाल सिंह राजपूत से उधार ले ली थी जिसकी अदायगी भी आरोपी ने नेकपाल सिंह राजपूत को कर दी थी फिर भी परिवादी ने महिन्द्रा फायनेंस कंपनी से आरोपी के हस्ताक्षर युक्त एक चेक लेकर आरोपी के विरूद्व धारा 138 परक्राम्य विलेख अधिनियम के तहत एक मामला न्या.मजि.प्र.श्रे. दमोह के न्यायालय में परिवाद पत्र प्रस्तुत किया था जिसका प्र.क्र. 79/2017 था। परिवादी ने अपने परिवाद पत्र के समर्थन में स्वयं की साक्ष्य एवं दस्तावेज न्यायालय में सबूत किये थे तदोपरांत आरोपी ने अपने बताव में स्वयं की साक्ष्य के साथ साथ परिवादी से ली गई ऋण की राशि की अदायगी किये जाने के संदर्भ में बिल भी प्रकरण में प्रस्तुत किये थे तदुपरांत विचारण न्यायालय के विद्वान न्यायाधीश श्री सुशील कुमार अग्रवाल न्या.मजि.प्र.श्रे. दमोह ने आरोपी के अधिवक्तागण पीआर पटेल, मयंक पटैल, अनूप कुमार, विनोद पटैल, टीएल प्रजापति एवं श्रीमती अल्का कोष्टी की तर्को एवं बहस तथा साक्षियो से की गई जिरह से सहमत होकर आरोपी लखन बंसल को दोषमुक्त कर दिया गया।