मध्य प्रदेश

लोकायुक्त को हाईकोर्ट का सख्त आदेश, 24 घंटे में बेवसाइट पर अपलोड करें एफआईआर की प्रति

रिश्वत लेते पकड़े गए भोपाल के कार्यकारी अभियंता के केस में लगाई गई थी याचिका
ब्यूरो चीफ : भगवत सिंह लोधी
जबलपुर! मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने लोकायुक्त को आदेश दिया है कि आगामी 24 घंटे में रिश्वत लेते पकड़े गए पीडब्ल्यूडी विभाग के कार्यकारी अभियंता पर दर्ज एफआईआर को वेबसाइट पर सार्वजनिक करें साथ ही सुप्रीम कोर्ट की एफआईआर को लेकर जो गाइडलाइन बनाई गई है उसका तय समय सीमा ने भी पालन हो! मामले की सुनवाई एक्टिंग चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की डिविजनल डिवीजन बेंच ने सुनवाई की और अपने आदेश में कहा कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश का परिपालन करते हुए दर्ज एफआईआर को वेबसाइट में अपलोड किया जाए वेबसाइट नहीं होने पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के परिपालन करने संबंधित प्राधिकरण को निर्देश जारी किए जाएं!
आरटीआई के तहत आवेदन प्रस्तुत करने के बावजूद भी एफआईआर की कॉपी लोकायुक्त ने नही दी थी अब 24 घंटे के अंदर एफआईआर की कॉपी वेबसाइट में अपलोड होगी!

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