गर्भवती महिला का अनमोल पोर्टल पर पंजीयन नहीं करने पर स्वास्थ्यकर्मी को नोटिस

10 दिन का पारिश्रमिक काटने के निर्देश
ब्यूरो चीफ : भगवत सिंह लोधी
बटियागढ । दमोह जिले के बटियाढ उप स्वास्थ्य केंद्र सामपुर के ग्राम फुलताल की एक गर्भवती महिला का अनमोल पोर्टल पर समय पर पंजीयन नहीं किए जाने के मामले में स्वास्थ्य विभाग ने संबंधित स्वास्थ्यकर्मी श्रीमती हेमी अहिरवार को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। साथ ही राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के मानव संसाधन मैनुअल 2025 की संबंधित कंडिका के तहत 10 दिवस का पारिश्रमिक काटने के निर्देश दिए गए हैं।
कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला दमोह से जारी पत्र के अनुसार ग्राम फुलताल निवासी गर्भवती महिला मंजू बाई, पति माखन भील की एलएमपी 5 जनवरी 2026 तथा संभावित प्रसव तिथि (ईडीडी) 12 अक्टूबर 2026 थी। महिला का प्रसव उप स्वास्थ्य केंद्र फतेहपुर में होने के बाद मामले की समीक्षा की गई।
समीक्षा के दौरान पाया गया कि संबंधित गर्भवती महिला का अनमोल पोर्टल पर निर्धारित समय तक पंजीयन नहीं किया गया था। सीएचओ हटियागढ़ की ओर से दी गई जानकारी के आधार पर बताया गया कि 11, 13 और 17 अगस्त 2026 को संबंधित पोर्टल के संबंध में गतिविधि दर्ज की गई थी। मामले में सीएचओ
बटि यागढ़ द्वारा पूर्व में 21 अगस्त 2026 को पत्र क्रमांक 604 के माध्यम से कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया था, लेकिन संबंधित का जवाब विभाग को संतोष प्रशन नहीं मिला।
विभाग ने इस कृत्य को पदीय दायित्वों के प्रति घोर लापरवाही और स्वेच्छाचारिता मानते हुए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्यप्रदेश के मानव संसाधन मैनुअल 2025 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की है। आदेश में संबंधित को निर्देशित किया गया है कि वह मामले में अपना स्पष्टीकरण तीन दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में प्रस्तुत करें।
पत्र में स्पष्ट किया गया है कि निर्धारित समय-सीमा में स्पष्टीकरण संतोषप्रद नहीं पाए जाने पर एकतरफा अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। आदेश की प्रतिलिपि मिशन संचालक एनएचएम, उप संचालक मानव संसाधन एवं मातृ स्वास्थ्य, कलेक्टर दमोह, क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवाएं सागर संभाग सहित संबंधित अधिकारियों को भी भेजी गई है।


