मध्य प्रदेश

400 रुपए में पंच, 2000 में सरपंच की दावेदारी, फ्लश वाला टॉयलेट नहीं तो फॉर्म रिजेक्ट

गांव में बिछ गई चुनावी बिसात
रिपोर्टर : सतीश चौरसिया
उमरियापान । सोमवार से त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की शुरुआत हो गई है। 30 मई से लेकर 6 जून तक उम्मीदवार नामांकन दाखिल कर सकेंगे। पहले चरण की वोटिंग 25 जून को होगी। दूसरे चरण के लिए मतदान 1 जुलाई और तीसरे चरण के लिए 8 जुलाई को मतदान होगा। होने वाले चुनावों के लिए फॉर्म पंचायत एवं नायब तहसीलदार उमरियापान एवं तहसील आफिस ढीमरखेड़ा से मिलेगा। पंच के लिए नामांकन फीस ₹400 रुपए और सरपंच पद के लिए ₹2000 फीस तय की गई है। वहीं चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों ने भी जनसंपर्क चालू कर दिया है लेकिन पूरी स्थिति 10 जून के बाद ही स्पष्ट हो पायेगी। 10 जून को स्पष्ट हो जायेगा कि कौन-कौन प्रत्याशी मैदान में है।
वहीं, वोटों की काउंटिंग पहले चरण की 28 जून को को विकासखंड मुख्यालय पर होगी। 7 जून को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। 10 जून तक शाम 3 बजे तक उम्मीदवार नाम वापस ले सकेंगे। नाम वापसी के बाद बाकी चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची तैयार कर उन्हें चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। राज्य निर्वाचन आयोग के मुताबिक पंच, सरपंच के चुनाव के नतीजों की घोषणा 14 जुलाई को होगी। जिला पंचायत के परिणाम 15 जुलाई को घोषित किए जाएंगे।
पंच को नहीं देना होगा नोटरी का शपथपत्र
निर्वाचन आयोग के निर्देशों के मुताबिक पंच पद के लिए घोषणा पत्र लगाना होगा, उसे नोटराइज नहीं कराना पड़ेगा। बाकी पदों के लिए शपथपत्र लगाना होगा। इनके सभी कॉलम की जानकारी भरना जरूरी है।
बिजली का बिल और पंचायत का बकाया करना होगा चुकता
पंच, सरंपच का चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों का नाम उस ग्राम पंचायत की वोटर लिस्ट में होना चाहिए, जहां से वे चुनाव लड़ रहे हैं। मतदाता सूची में नाम के साथ ही उम्मीदवार को बिजली कंपनी का नो ड्यूज और ग्राम पंचायत की एनओसी जमा करनी होगी। इसमें पंचायत के टैक्स और बिजली चुकता होने चाहिए। जनपद पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को जनपद पंचायत से और जिला पंचायत सदस्य के प्रत्याशियों को जिला पंचायत कार्यालय से एनओसी लेने के साथ ही बिजली कंपनी का नो ड्यूज प्रमाणपत्र लगाना होगा। सामान्य वर्ग को छोड़कर सभी कैटेगरी के कैंडिडेट्स का जाति प्रमाण पत्र भी देना होगा।
इनकम टैक्स रिटर्न, आपराधिक मामलों का देना होगा ब्योरा
उम्मीदवारों को अपने नामांकन फॉर्म में स्वयं की, पत्नी और आश्रितों के पैन नंबर और इनकम टैक्स रिटर्न का ब्योरा देना होगा। न्यायालय से किसी मामले में दोषी ठहराए जाने और सजा होने की जानकारी भी देनी होगी। चल-अचल संपत्ति की जानकारी के साथ ही नकदी, बैंकों में जमा राशि, बैंक लोन, जमीन मकान का ब्योरा देना होगा।
सरकारी जमीन पर अतिक्रमण का भी देना होगा रिकॉर्ड
नामांकन फॉर्म में उम्मीदवारों को यह बताना होगा कि उसने पंचायत या दूसरी किसी सरकारी जमीन पर अतिक्रमण किया है या नहीं। उम्मीदवार द्वारा अतिक्रमण की गई सरकारी जमीन का खसरा नंबर, रकबा, कितने सालों से अतिक्रमण है ये जानकारी भी देनी होगी।
घर में फ्लश टॉयलेट है या नहीं
पंचायत चुनाव के उम्मीदवारों को अपने नामांकन फॉर्म में यह बताना होगा कि उनके आवास में फ्लश टॉयलेट या जलवाहित शौचालय है या नहीं। यदि उम्मीदवार के यहां पर उपरोक्त व्यवस्था नहीं है तो उसका नामांकन पत्र निरस्त भी हो सकता है।
ये है रजिस्टेशन फीस
जिला पंचायत सदस्य- ₹ 8000
जनपद पंचायत सदस्य- ₹ 4000
सरपंच- ₹ 2000
पंच- ₹ 400

Related Articles

Back to top button