8 वर्षीय नाबालिग के साथ अश्लील हरकत करने वाले आरोपी को हुई 5 वर्ष की सजा
ब्यूरो चीफ : भगवत सिंह लोधी
दमोह । न्यायालय रजनी प्रकाश बाथम, माननीय विशेष न्यायाधीश पॉक्सो दमोह की अदालत ने आरोपी- प्रवेश उर्फ छोटू उर्फ छुट्टू पिता स्व. दरबारी मुडा, उम्र 18 वर्ष 1 माह को दिनाँक 13 दिसंबर 2023 पारित निर्णय में आरोपी को पाक्सो अधिनियम 2012 की धारा 9m/10 में 05 वर्ष का कठोर कारावास धारा 354, 363 भादवि ,11(ii)/12 pocso एक्ट में 01-01वर्ष का सश्रम कारावास एवं कुल 2000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी सतीश कपस्या द्वारा बताया कि मामला संक्षेप में इस प्रकार है, कि फरियादिया (बालिका की माता) ने थाना नोहटा में उपस्थित होकर इस आशय की रिपोर्ट लेख कराई अभियोजन की ओर से कैलाश चंद पटेल प्रभारी जिला अभियोजन अधिकारी के मार्गदर्शन में विशेष लोक अभियोजक हेमंत कुमार पांडे द्वारा पैरवी की गई जिसमें समय-समय पर विनय नामदेव (AG-3) द्वारा आवश्यक सहयोग किया गया।