क्राइम

नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपित को 20 वर्ष का कठोर कारावास

ब्युरो चीफ : शब्बीर अहमद
बेगमगंज । बेगमगंज थाना अंतर्गत ग्राम नया नगर निवासी एक किशोरी को जबरन अपहरण कर अलग -अलग जगह ले जाने के बाद लगातार दुष्कर्म किए जाने से उसके गर्भवती हो जाने और उसके बाद एक बच्चा होने के आरोप में आरोपित भोपाल निवासी उवेश खान को प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश केएस शाक्य द्वारा 20 वर्ष का कठोर कारावास एवं ₹8000 के अर्थदंड से दंडित किया है।
शासन की ओर से पैरवी करने वाले अपरलोक अभियोजक बद्री विशाल गुप्ता ने बताया कि दिनांक 7 एवं 8 जनवरी 2019 की दरमियानी रात को आरोपित भोपाल निवासी उवेश खान ग्राम नयानगर तहसील बेगमगंज से एक नाबालिग बालिका को जबरन अपहरण कर ले गया था और अलग -अलग स्थानों पर उसे रखते हुए लगातार उसके साथ कई बार दुष्कर्म किए जाने के बाद बालिका गर्भवती हो गई थी । जिसने बाद में पीड़िता द्वारा एक बच्चे को भी जन्म दिया था । घटना के संदर्भ में बेगमगंज पुलिस द्वारा विभिन्न धाराओं में मामला दर्जकर आरोपित उवेश खान 40 वर्ष एवं उसके सहयोगी मुफलिस को हिरासत में लिया था।
प्रथम अपर सत्र न्यायालय में प्रकरण का विचारण चला । फरियादी किशोरी एवं अन्य साक्ष्यों तथा विभिन्न न्याय दृष्टांतों के प्रकाश में प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश केएस शाक्य द्वारा उक्त गंभीर घृणित कृत्य में दोषी पाते हुए भोपाल निवासी 40 वर्षीय आरोपित उवेश खान के अधिवक्ता की दलीलों को खारिज करते हुए भारतीय दंड विधान की धाराओं व पॉस्को एक्ट में निर्णय पारित करते हुए क्रमश: 5 वर्ष, 7 वर्ष एवं 20 वर्ष के कठोर कारावास एवं 8 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित कर जेल भेज दिया ।और पीड़िता किशोरी को डेढ़ लाख रुपए प्रतिकर के रूप में दिए जाने हेतु शासन से अनुशंसा की है ।

Related Articles

Back to top button