क्राइममध्य प्रदेश

भाजपा विधायक के खिलाफ मामला दर्ज, कोर्ट ने दिया पेश होने का आदेश, जनपद सीईओ को दी थी धमकी

रिपोर्टर : राजकुमार रघुवंशी
रीवा । सिरमौर जनपद पंचायत सीईओ के साथ ड्यूटी के दौरान पूर्व में हुई मारपीट के मामले में सिरमौर न्यायालय ने सेमरिया विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक केपी त्रिपाठी को दोषी ठहराया ह। बीजेपी विधायक के खिलाफ एफआईआर दर्ज करते हुए न्यायालय ने उनके विरुद्ध भादवि की धारा 341, 342, 353, 332, 333 सहित अन्य धाराओं के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया है और उन्हे न्यायालय में पेश होने के लिए नोटिस भेजा गया है।
सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था ऑडियो
उल्लेखनीय 16 अगस्त 2022 के दिन एक ऑडियो क्लिप सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था। कथित ऑडियो में भाजपा विधायक ने सिरमौर जनपद पंचायत सीईओ को खरीखोटी सुनाई और एक घंटे के बाद ही सीईओ पर अज्ञात हमलावरों ने जानलेवा हमला कर दिया था। हमले में सीईओ बुरी तरह घायल हुए थे। इसके बाद शक की सुई विधायक केपी त्रिपाठी की ओर घूमी थी।
ऑडियो वायरल होने के बाद हुई थी जनपद पंचायत सीईओ से मारपीट
तीन महीने पूर्व जिले के सेमरिया विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक केपी त्रिपाठी और सिरमौर जनपद पंचायत सीईओ एसके मिश्रा के बीच फोन पर हुई तू तू मैं मैं का एक ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। ऑडियो वायरल होने के एक घंटे के भीतर जनपद पंचायत के सीईओ एसके मिश्रा के ऊपर प्राणघातक हमला हो गया जिसमें उन्हें गंभीर चोटें आईं और कई दिनों तक वह अस्पताल में भर्ती रहे। इस बीच उनके साथ मारपीट करने वाले 3 आरोपियों को सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं मारपीट मे शामिल अन्य आरोपी फरार चल रहे थे।
विधायक त्रिपाठी ने दी थी देख लेने की धमकी
तीन माह पूर्व 16 अगस्त 2022 को सीईओ के साथ भाजपा विधायक की बातचीत का धमकी भरा एक ऑडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हुआ था। दोनो के बीच बातचीत के वायरल हुए ऑडियो में भाजपा विधायक केपी त्रिपाठी ने पहले सीईओ एसके मिश्र को सख्त लहजे में हड़काया था। इसके बाद दोनो के बीच कहा सुनी हो गई और फिर कहा सुनी तू तू मैं मैं में तब्दील हो गई। अंत में विधायक ने सीईओ जनपद एसके मिश्र को देख लेने की बात कह डाली।
पुलिस ने दर्ज किया मामला
ऑडियो वायरल होने के तकरीबन एक घंटे बाद सीईओ पर अज्ञात बदमाशो ने जानलेवा हमला कर उनके शासकीय वाहन में जमकर तोड़फोड़ कर दी। हमले मे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। इसके बाद उन्हें सामुदायिक स्वास्थ केंद्र भर्ती करवाया गया। मामले को तूल पकड़ता देख पुलिस ने अनाना फानन में मुकदमा कायम कर अज्ञात आरोपियों हमलावरों के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध कर जांच शुरू कर दी।
जानकारी के मुताबिक जनपद सीईओ के साथ हुई मारपीट के बाद गंभीर अवस्था में रहते हुए सीईओ ने बीजेपी विधायक केपी त्रिपाठी के साथ उनके समर्थकों के खिलाफ पुलिस को बयान दिया था। इसके बाद पुलिस के द्वारा भाजपा के एक मंडल अध्यक्ष सहित 2 अन्य विधायक के करीबियों को गिरफ्तार किया गया था, वहीं सीईओ के अधिवक्ता ने विधायक को दोषी करार दिए जाने की मांग को लेकर न्यायालय में परिवाद दायर किया था और अब आज न्यायालय के द्वारा बीजेपी विधायक को दोषी ठहराया गया है।

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भाजपा मंडल अध्यक्ष ने की जनपद सीईओ से मारपीट, पुलिस ने किया प्रकरण दर्ज, भाजपा ने किया निष्काषित

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