क्राइम

डम्फर चालको पर जानलेवा हमला कर डम्फर को आग लगाने वाले आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार

रायसेन । थाना भारकच्छ में दिनांक 5 फरवरी 23 को फरियादी सकील पिता मो. लईक निवासी अर्जुन नगर औबेदुल्लागंज ने रिपोर्ट किया कि मैं अपने हेल्पर अरमान के साथ डम्फर में रेत भरकर मनकापुर के रास्ते बाड़ी तरफ से होकर भोपाल जा रहा था। एक डम्फर जिसका न MP40 HA 5566 था वह मेरे आगे तथा डम्फर न. MP40 HA 0298 मेरे पीछे चल रहा था। जैसे ही मनकापुर गाव से आधा किलोमीटर पहले पहुचे सामने दो लड़के जिसमे एक मनकापुर का गुड्डू कल्ला था हाथ में कुल्हाड़ी लिये पैदल चल रहे थे। सामने वाले डम्फर ने साइड से हटाने के लिये हार्न बजाया तो इसी बात पर गुड्डू कल्ला ने जान से मारने की नियत से हाथ में रखी कुल्हाड़ी से आगे चल रहे डम्फर में हेल्पर साइड बैठे लड़के को मारा जो कुल्हाड़ी डम्फर के गेट में लगी जिससे खिड़की का काँच टूट गया। हम डर के कारण दूर चले गये हमने देखा कि गुड्डू कल्ला और उसके साथीगण मोनू गौर, भूरालाल, बिट्टू प्रजापति एवं अन्य एक राय होकर इकठ्ठा हो गये। इन्होने डण्डो से हमारे ऊपर जानलेवा हमला किया तथा कुल्हाडी से डीजल टैंक क्षतिग्रस्त कर डीजल से मेरे डम्फर मे आग लगा दी एवं पीछे वाले डम्फर की केबिन में भी आग लगा दी। दोनो डम्फर धू-धू कर जलने लगे। आरोपीगण द्वारा दो डम्फरो को आग लगा दी। फरियादी की रिपोर्ट पर थाना भारकच्छ में अपराध क्रमांक 08/23 धारा 147, 148, 149, 307, 435 भादवि का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
घटना की गंभीरता को देखते हुए घटना दिनांक को मौके पर जिला रायसेन के पुलिस अधीक्षक विकाश कुमार शाहवाल एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अमृत मीना एवं एसडीओपी बाडी अमित मेश्राम एवं थाना प्रभारी भारकच्छ पुलिस बल के साथ मौके पर पहुँचे। पुलिस अधीक्षक रायसेन द्वारा सभी आरोपीगण को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने के निर्देश दिये थे।
पुलिस अधीक्षक विकाश कुमार शाहवाल के कुशल नेतृत्व एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अम्रत मीना व एसडीओपी बाड़ी अमित मेश्राम के कुशल मार्गदर्शन में थाना प्रभारी भारकच्छ द्वारा टीम गठित की गयी। टीम द्वारा आरोपीगण के मुख्य ठिकानो पर लगातार दबिश दी गयी। पुलिस टीम ने प्रकरण के मुख्य आरोपीगण लक्ष्मण उर्फ गुड्डु कल्ला पिता विशालसिंह ठाकुर उम्र 42 साल निवासी ग्राम मनकापुर एवं बलराम उर्फ बिट्टू प्रजापति उम्र 21 साल निवासी ग्राम मनकापुर को दिनांक 14 फरवरी 23 को गिरफ्तार किया तथा उनसे घटना में प्रयुक्त हथियार कुल्हाडी, माचिस एवं डण्डे विधिवत जम किये। आरोपी मोनू गौर एवं भूरालाल दोनो निवासी मनकापुर को घटना के 24 घण्टे के भीतर पुलिस ने गिरफ्तार किया था आरोपी अजय सिंह ठाकुर को दिनांक 11 फरवरी 23 को भारकच्छ पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया एवं घटना में प्रयुक्त औजार जम कर किया। सभी आरोपीगण को न्यायालय बरेली पेश किया जहां से सभी को जेल भेजा गया। आरोपी लक्ष्मण सिंह उर्फ गुड्डू कल्ला के विरूद्ध वर्ष 2004 में थाना भारकच्छ में अपराध क्रमांक 15/04 धारा 302, 34 भादवि पंजीबद्ध हुआ था।
लक्ष्मण उर्फ गुड्डु कल्ला पिता विशालसिंह ठाकुर उम्र 42 साल निवासी ग्राम मनकापुर, बलराम उर्फ बिट्टू प्रजापति उम्र 21 साल निवासी ग्राम मनकापुर, भूरालाल पिता दशरथ सिंह गौर उम्र 35 साल निवासी मनकापुर थाना भारकच्छ, मोनू गौर पिता मुनीम गौर उम्र 23 साल निवासी मनकापुर थाना भारकच्छ, अजय ठाकुर उर्फ सूरज सिंह पिता लक्ष्मणसिंह ठाकुर उर्फ गुड्डू कल्ला उम्र 19 साल निवासी ग्राम मनकापुर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और घटना में प्रयुक्त कुल्हाडी एवं डण्डे जप्त किया गया है।
सराहनीय योगदान आरोपियो को गिरफ्तार करने में थाना प्रभारी भारकच्छ उप निरीक्षक विनोद परमार एवं उनकी टीम के सहायक उप निरीक्षक चंद्रशेखर यादव, सोमजी बारस्कर, आरक्षक संदीप सिंह राजपूत, खेमचंद्र चौहान नीरज धुर्वे, रतिराम, महिला आरक्षक पूजा लूदे एवं सायबर सेल रायसेन की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

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