मध्य प्रदेश

वैश्विक महामारी कोविड- 19 के दौरान प्रोटोकाल तथा लॉक डाउन के दौरान दर्ज प्रकरण वापस लेने के आदेश जारी

ब्यूरो चीफ : संजय द्विवेदी
भोपाल । मध्यप्रदेश शासन के गृह (सी- अनुभाग ) विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल द्वारा पत्र क्रमांक/ एफ 35-279/ 2004/2/सी-2 भोपाल दिनांक 15 जून 2023 को समस्त जिला दंडाधिकारी मध्यप्रदेश को जारी कर वैश्विक महामारी कोविड- 19 के दौरान कोविड 19 प्रोटोकाल तथा लॉक डाउन – उल्लंघन से संबंधित आपराधिक प्रकरणों को व्यापक लोकहित में दं.प्र.सं. की धारा 321 के तहत न्यायालय से प्रत्याहरित किये जाने के संबंध मे किया गया है।
डॉ. राजेश राजौरा अपर मुख्य सचिव मध्यप्रदेश शासन गृह विभाग के हस्ताक्षर से जारी पत्र में उल्लेख किया गया है कि सचिव, गृह मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा समस्त राज्यों के मुख्य सचिव को संबोधित अर्धशासकीय पत्र क्र. – 40- 3 / 2020-डीएम-1 (ए). दिनांक 03.02.2021 के माध्यम से यह लेख किया गया है कि कोविड-19 महामारी से पूरे देश में उत्पन्न अभूतपूर्व स्थिति से प्रभावशाली तरीके से निपटने की तात्कालिक आवश्यकता के दृष्टिगत केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 महामारी अधिनियम 1897 तथा भारतीय दंड संहिता 1860 आदि के प्रावधानों को लागू किया गया, साथ ही केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों के प्रभावी क्रियान्वयन के फलस्वरूप महामारी नियंत्रण में आ चुकी है। उक्त के दृष्टिगत भारत सरकार के उपरोक्त पत्र में यह परामर्श दिया गया है कि राज्य / केन्द्र शासित सरकारों द्वारा कोविड-19 प्रोटोकाल के उल्लंघन के परिणामस्वरूप दर्ज अपराधिक मामलों की उपयुक्त समीक्षा की जाकर ऐसे मामलों के न्यायालय से प्रत्याहरण के संबंध में विचार किया जाए जिससे आम नागरिकों को अनावश्यक न्यायालयीन कार्यवाही से बचाया जा सके तथा न्यायालयों में लंबित आपराधिक मामलों की संख्या में कमी लायी जा सके।

  1. उक्त तथ्यों के अनुक्रम में गृह मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा कोविड-19 प्रोटोकाल के कथित उल्लंघन के परिणामस्वरूप पंजीकृत अपराधिक प्रकरणों की उपयुक्त समीक्षा उपरांत न्यायालय से प्रत्याहरित किये जाने के संबंध में विचार किये जाने का परामर्श दिया है।
  2. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा SUO MOTU WRIT PETITION (CIVIL) NO. 6 OF 2020 IN RE: PROBLEMS AND MISERIES OF MIGRANT LABOURERS में दिनांक 09.06.2020 में निर्देशित किया है ।
    4 भारत सरकार एवं माननीय उच्चतम न्यायालय के उपरोक्त निर्देशों मे अनुक्रम में राज्य शासन द्वारा सम्यक विचारोपरांत व्यापक लोकहित में कोविन 19 प्रोटोकाल / लॉक डाउन उल्लंघन में आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 महामारी अधिनियम 1897 एवं भादवि की धारा 188, 269. 270 तथा 271 के तहत आमजन (वर्तमान एवं भूतपूर्व माननीय सांसद / विधायक को छोड़कर) के विरूद्ध दर्ज समस्त ऐसे आपराधिक प्रकरणों एवं ऐसे प्रकरण से सम्बद्ध भारतीय दंड संहिता के अन्य अपराध जिनमें अधिकतम 02 वर्ष तक के कारावास ( जुर्माने सहित / रहित) का प्रावधान है, को न्यायालय से प्रत्याहरित करने का निर्णय लिया गया है।
    तदानुसार उपरोक्त श्रेणी के प्रकरणों के न्यायालय से दंप्र.स. की धारा 321 में विहित प्रक्रिया अनुसार प्रत्याहरण हेतु प्रकरण के भारसाधक लोक अभियोजक को आवश्यक परामर्श प्रदान करने का कष्ट करें।

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