मध्य प्रदेश

तम्बाकू नियंत्रण कानून का प्रभावी क्रियान्वयन, सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने पर ₹ 200 रु तक का जुर्माना, कार्यशाला संपन्न

रिपोर्टर : कमलेश अवधिया, साईंखेड़ा।
साईंखेड़ा।
नरसिंहपुर जिले के साईंखेड़ा विकासखंड में होगा तम्बाकू नियंत्रण कानून का प्रभावी क्रियान्वयन के एक कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में बताया गया कि सरकार ने तम्बाकू आपदा से लोगों को बचाने के लिए तम्बाकू नियंत्रण कानून (COTPA -2003 ) बनाया है। भारत में 12 से 13 लाख लाख लोगों की मौत का काऱण तम्बाकू से होने वाली बीमारियां है। इस कानून की धारा 4 के अनुसार सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान प्रतिबंधित है और अगर कोई सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करता है तो उसे ₹ 200 रु तक का जुर्माना किया जा सकता है। धारा 5 के अनुसार किसी भी तम्बाकू उत्पाद का विज्ञापन या प्रायोजन प्रतिबंधित है। उल्लंघन करने पर सजा एवं जुर्माना है। धारा 6 अ के अनुसार नाबालिगों को/ के द्वारा तम्बाकू उत्पाद बेचना प्रतिबंधित है। उल्लंघन करने पर ₹ 200 रु तक का जुर्माना है। धारा 6 बी अनुसार शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज (300 फिट) के दायरे में तम्बाकू उत्पाद बेचना प्रतिबंधित है। धारा 7 के अनुसार सभी तम्बाकू उत्पाद पर स्वस्थ्य चेतावनी अनिवार्य है। उल्लंघन करने पर सजा एवं जुर्माना है। यह बात तम्बाकू नियंत्रण कानून के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए स्वास्थ्य विभाग और मध्यप्रदेश वालंटरी हेल्थ एसोसिएशनद्वारा आयोजित दिशा निर्देश में कही गई।
सम्भाग समन्वयक संजय शर्मा ने कहा की पूरा देश COVID-19 महामारी से जूझ रहा है । यह भी देखा गया हे की तम्बाकू सेवन करने वालों को COVID-19 का खतरा ज्यादा रहता है। लोगों को तम्बाकू आपदा और महामारी से बचाने के लिए अत्यंत जरुरी है कि जिले में तम्बाकू नियंत्रण कानून का पालन कर सभी सार्वजनिक स्थानों को धूम्रपान मुक्त बनाने एवं धूम्रपान निषेध सम्बन्धी सूचना पटल प्रदर्शित करने की जरुरत है साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने वाले लोगों पर ₹200 रुपये तक का अर्थदंड करना भी जरुरी है। इसके अलावा शैक्षणिक संस्थानों के 300 फिट के दायरे में आने वाली तम्बाकू उत्पादों की दुकानों को हटाने की जरुरत है साथ ही तम्बाकू उत्पादों की दुकानों पर पर सूचना पटल लगाने की जरुरत है जिसमे लिखा हो की ”18 वर्ष से काम उम्र के व्यक्ति को तम्बाकू उत्पाद बेचना दंडनीय अपराध है”। शैक्षणिक संस्थानों को भी एक बोर्ड लगाना जरुरी है जिसमे लिखा हो की “शैक्षणिक संस्थान के 100 गज के दायरे में तम्बाकू उत्पाद की बिक्री करना कानूनन अपराध है”। इसके अलावा बिना चित्रात्मक चेतावनियों के तम्बाकू उत्पादों की बिक्री भी नहीं हो सकती है।
जिला नोडल अधिकारी डॉ गुलाब खातरकर ने बताया की जिले मेंज्यादा से ज्यादा वेक्सीन लगे इसके लिए लोगो को जागरूक करे साथ ही तम्बाकू नियंत्रण कानून (COTPA -2003 ) के प्रभावी क्रियान्वयन के जिले में प्रभावी प्रवर्तन किये जाने का प्रयास किया जायेगा।
कार्यशाला मे एसडीएम, जनपद पंचायत सी.ई.ओ., तहसीलदार, पीडब्लूडी, बीईओ, सीएमओ , स्वास्थ्य विभाग के ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर, बीपीएम, बी.सी.एम, बीईई अन्य विभाग के अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे। बैठक के बाद लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए जागरूक किया गया।

Related Articles

Back to top button