मध्य प्रदेश

आदर्श आचार संहिता एवं 144 धारा प्रभाव से लागू, नवागत एसडीओपी अदिति सक्सेना ने की पत्रकारों के साथ बैठक

रिपोर्टर : विनोद साहू
बाड़ी । मध्यप्रदेश विधानसभा चुनाव में शासन द्वारा निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए कुछ प्रतिबंधित नियमों की जानकारी देने के लिए नवागत एसडीओपी अदिति सक्सेना द्वारा मंगलवार को थाना प्रांगण में स्थानीय पत्रकारों के साथ बैठक कर शासन द्वारा आदर्श आचार संहिता के प्रतिबंधित नियमों से अवगत कराया जिसमें सोशल मीडिया के अनेक प्लेटफॉर्म जैसे इंस्ट्राग्राम, लघु रील या फेक आईडी को नजर अंदाज करें किसी भी विवादित पोस्ट या कमेंट्सों पर लाइक और कमेंट्स न करे, नवागत एसडीओपी अदिति सक्सेना ने आने वाले त्यौहारों पर भी विस्तृत चर्चा करते हुए बताया धारा 144 लागू होने से सभा किसी तरह का जुलूस और डीजे का उपयोग करने से पहले सक्षम अधिकारी से अनुमति लेना अनिवार्य हैं बगैर अनुमति के पाये जाने पर दंडात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी । शहर में त्योहारों पर भी डीजे साउंड सिस्टम रात्रि दस बजे से सुबह छह बजे तक पूर्ण रूप से बंद रहेगे ।

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