मध्य प्रदेश

लंबित अनुकम्पा नियुक्ति तथा स्वत्वों के भुगतान प्रकरणों का शीघ्र करें निराकरण-कलेक्टर

शासकीय सेवकों के पेंशन एवं अनुकम्पा नियुक्ति प्रकरणों के निराकरण हेतु 30 जून तक चलाया जा रहा है अभियान
अभियान के बाद भी प्रकरण लंबित रहने पर होगी अनुशासनात्मक कार्यवाही

रायसेन। जिले में सेवानिवृत्त तथा मृत्यु उपरांत शासकीय सेवकों के मृत्यु प्रकरण एवं अनुकम्पा नियुक्ति के प्रकरणों के निराकरण हेतु 05 जून से 30 जून 2021 तक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। कलेक्टर उमाशंकर भार्गव द्वारा सभी कार्यालय प्रमुखों को लंबित सेवानिवृत्त/ परिवार पेंशन के प्रकरणों तथा अनुकम्पा नियुक्ति के प्रकरणों का प्राथमिकता के साथ निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
कलेक्टर भार्गव द्वारा सभी कार्यालय प्रमुखों को निर्देश दिए गए हैं कि कार्यालयों में विगत दो वर्षो में सेवानिवृत्त तथा मृत शासकीय सेवकों की सूची 31 मई 2021 की स्थिति में तैयार कर चिन्हांकन किया जाए कि समस्त प्रकरणों में देय सभी स्वत्वों का भुगतान हो चुका है अथवा नहीं। साथ ही मृत शासकीय सेवकों के मामले में पात्र व्यक्ति को अनुकम्पा नियुक्ति मिल गई है अथवा नहीं। जिन शासकीय सेवकों के स्वत्वों का निराकरण पूर्ण रूप से नहीं हुआ है, उन शासकीय सेवकों के अलग-अलग श्रेणी के लाभों की सूची पृथक से तैयार कर निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
लंबित स्वत्वों का भुगतान कराने के निर्देश
सभी कार्यालय प्रमुखों को अभियान के अंतर्गत चिन्हांकित प्रकरणों की कार्यवाही पूर्ण कर लंबित पेंशन प्रकरणों के संबंध में जिला पेंशन अधिकारी से सम्पर्क कर पीपीओ जारी करवाने के निर्देश दिए गए हैं। इसी प्रकार लंबित समस्त प्रकरणों में सेवानिवृत्त स्वत्वों अवकाश नगदीकरण, जीआईएस, जीपीएफ/डीपीएफ आदि का भुगतान सुनिश्चित किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही जीपीएफ अंतिम भुगतान जिनमें महालेखाकार कार्यालय द्वारा प्राधिकार पत्र जारी नहीं हुए है, उन प्रकरणों में महालेखाकार कार्यालय से व्यक्तिशः सम्पर्क करने अथवा कार्यालय से अधिकृत व्यक्ति को संबंधित कार्य हेतु महालेखाकार कार्यालय भेजा चाहिए, जिससे कि कार्य समय सीमा में पूर्ण हो सके।
विभागीय जॉच या न्यायालय में लंबित प्रकरणों में कार्यवाही के निर्देश
कलेक्टर द्वारा सभी कार्यालय प्रमुखों को निर्देश दिए गए हैं कि जिन पेंशन प्रकरणों में विभागीय जॉच या न्यायालयीन प्रकरण लंबित हैं उन प्रकरणों में वर्तमान स्थिति की समीक्षा करते हुए नियमानुसार समय सीमा में निराकरण की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। इसी प्रकार मृत शासकीय सेवकों के प्रकरणों के जिन मामलों में अनुकम्पा नियुक्ति की पात्रता है उन मामलों को चिन्हांकित करते हुए शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुक्रम में कार्यवाही पूर्ण करते हुए अभियान के अंतर्गत अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अंतर्गत शासन द्वारा जारी योजना जिसमें स्थायीकर्मी, कार्यभारित एवं आकस्मिकता से वेतन पाने वाले दैनिक वेतन भोगी, संविदा, कलेक्टर दर, आउटसोर्स के अंतर्गत कार्यरत शासकीय सेवक तथा सेवायुक्ता के लिए मुख्यमंत्री कोविड-19 विशेष अनुग्रह योजना एवं अनुकम्पा नियुक्ति योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्तियों को भी लाभ दिए जाने के निर्देश दिए गए हैं।
प्रकरण लंबित रहने पर होगी अनुशासनात्मक कार्यवाही
इस अभियान के अंतर्गत जिले के समस्त सेवानिवृत्त एवं मृत शासकीय सेवक के लंबित स्वत्वों एवं लंबित अनुकम्पा नियुक्ति के प्रकरणों का शत-प्रतिशत निराकरण सुनिश्चित किया जाना है। अभियान के पश्चात यदि कोई आवेदन या प्रकरण जनसुनवाई, सीएम हेल्पलाईन या किसी अन्य माध्यम से संज्ञान में आता है तो उस विभाग के कार्यालय प्रमुख का उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।

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