बहू के ऊपर मिट्टी तेल डालकर आग लगाकर हत्या करने वाले आरोपी ससुर को आजीवन कारावास एवं अर्थदण्ड से दण्डित
थाना मझौली क्षेत्र का मामला
रिपोर्टर : ओमप्रकाश साहू
मझौली। जबलपुर के थाना मझौली अंतर्गत दिनांक 18 अप्रैल 2022 को अभिलाषा भूमिया से ग्राम गुर्दा स्थित घर पर ससुर मोहनलाल भूमिया ने शराब पीकर बिना वजह ही मारपीट कर अभिलाषा के ऊपर मिट्टी तेल डालकर आग लगा दिया जिससे अभिलाषा भूमिया 90 प्रतिशत जल गई थी। रिपोर्ट पर अपराध क्र. 186/22 धारा 498ए, 307 भादवि पंजीबद्ध किया गया एवं अभिलाषा भूमिया की इलाज दौरान मृत्यु हो जाने धारा 302 भादवि बढाई गयी।
विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। पुलिस अधीक्षक जबलपुर द्वारा प्रकरण को चिन्हित श्रेणी में रखा गया। पुलिस अधीक्षक जबलपुर के सतत् मार्गदर्शन में विवेचक कार्यवाहक निरीक्षक लक्षमण सिंह झारिया द्वारा उक्त मामले की सारगर्भित विवेचना की गई, एवं चालान पेश करने के पश्चात माननीय न्यायालय में विचारण के दौरान पुलिस अधीक्षक जबलपुर के निर्देशन में प्रकरण की सतत् मॉनीटरिंग नोडल अधिकारी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रदीप शेण्डे द्वारा कराई जाकर न्यायालय द्वारा जारी समंस वारंट की तामीली समय पर कराई गई एवं समय पर साक्षियों को माननीय न्यायालय में उपस्थित कराया गया।
प्रकरण की पैरवी जिला लोक अभियोजन अधिकारी अजय जैन के मार्गदर्शन में विशेष लोक अभियोजन अधिकारी दिलावर धुर्वे द्वारा की गई।
सारगर्भित विवेचना एवं माननीय न्यायालय में विचारण के दौरान सशक्त पैरवी के परिणाम स्वरुप दिनांक 2 अप्रैल 2024 को माननीय न्यायालय सैफी दाउदी अपर सत्र न्यायाधीश सिहोरा जिला जबलपुर कोर्ट द्वारा आरोपी ससुर मोहनलाल भूमिया निवासी ग्राम गुरदा थाना मझौली को धारा 302 भा.द.वि. में आजीवन कारावास एवं अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।