मध्य प्रदेश

निजी स्कूलों के प्रबंधन छात्र या अभिभावकों को खुले बाजार से सामग्री खरीदने नहीं कर सकेंगे बाध्य

विकासखंड स्तर पर अशासकीय विद्यालयों की जांच समिति गठित
रिपोर्टर : सतीश चौरसिया
उमरियापान । जिला शिक्षा अधिकारी पी.पी.सिंह ने आदेश जारी कर मध्यप्रदेश निजी विद्यालय अधिनियम 2017 के तहत निजी विद्यालय प्रबंधन द्वारा छात्र या अभिभावको को पुस्तके, यूनिफार्म, टाई, जूते, कापी आदि केवल चयनित विकेताओ से क्रय करने तथा छात्र या अभिभावक इन सामग्रियो को खुले बाजार से क्रय करने हेतु औपचारिक अथवा अनौपचारिक रुप से बाध्य न कर सकें इस हेतु जिले मे विकासखंड स्तर पर अशासकीय विद्यालयों की जांच हेतु समिति का गठन किया है
विकासखण्डवार गठित कमेटी
जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जारी आदेशानुसार विकासखण्ड ढीमरखेड़ा एवं बहोरीबंद अंतर्गत अशासकीय विद्यालयों की जांच हेतु गठित समिति में एसएस मरावी सहायक संचालक, एके झारिया बीईओ, एसएस परते प्राचार्य, एवं मुकेश पटेल प्रभारी प्राचार्य को नियुक्त किया गया है । जबकि विकासखण्ड कटनी एवं रीठी के अशासकीय विद्यालयों की जांच हेतु गठित समिति में प्राचार्य एमपी डुगडुग तथा एनएम अर्नाल्ड सहित प्रभारी बीईओ अनिल चक्रवर्ती एवं बीएल रोहित को नियुक्त किया गया है ।
इसी तरह विकासखण्ड वियजराघवगढ़ एवं बड़वारा अंतर्गत अशासकीय विद्यालयों की जांच हेतु बीईओ आनन कोरी, प्रभारी बीईओ बीआर भगत सहित प्राचार्य सरस्वती मिश्रा एवं अनिल मिश्रा को नियुक्त किया जाकर शासन के नियम एवं निर्देशों के अनुरूप शिकायत एवं संपूर्ण तथ्यों की जांच कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करनें के निर्देश दिए है ।
उल्लेखनीय है कि कतिपय स्कूल प्रबंधन एवं प्राचार्यों द्वारा एनसीईआरटी, एससीईआरटी से संबंधित पुस्तको के साथ अन्य प्रकाशको की अधिक मूल्य की पुस्तके एवं अन्य सामग्री कय करने हेतु पालको पर अनुचित दबाव बनाकर विषयवार एन.सी.ई.आर.टी., सी.बी.एस.ई, एस.सी.ई.आर.टी की मुद्रित व निर्धारित पाठ्यक्रम की पाठ्य पुस्तको के स्थान पर अन्य प्रकाशको की पाठ्य पुस्तकों का चयन कर अभिभावको को दुकान विशेष, निर्धारित स्थान से पाठ्य पुस्तको व अन्य शैक्षिक सामग्री एवं युनिफार्म कय करने हेतु प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष रुप से बाध्य किया जा रहा है। जिस पर अंकुश लगानें हेतु शासन निर्देशों के परिपालन में विकासखण्ड के अंतर्गत आने वाले अशासकीय विद्यालयों की जांच हेतु समिति का गठन किया गया है ।

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