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पेट्रोल-डीजल लेने के लिए पीयूसी सर्टिफिकेट होगा अनिवार्य, सख्त हुई सरकार

नईदिल्ली । आप यदि पेट्रोल और डीजल से वाहन चलाते हैं तो यह खबर पढ़ना आपके लिए आवश्यक है, वरना आपकी मुसीबत बढ़ सकती है। दिल्ली में आगामी 25 अक्टूबर से पेट्रोल पंपों पर ईंधन भरवाने के लिए वैध प्रदूषण प्रमाण पत्र (पीयूसी सर्टिफिकेट) दिखाना अनिवार्य होगा। अगर पीयूसी सर्टिफिकेट नहीं होगा तो आपको पेट्रोल पंप वाले ईंधन देने से मना कर सकता है।
दिल्ली में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी सरकार शीघ्र ही इस सम्बन्धी आदेश भी जारी करने वाली है। जिसमें 25 अक्टूबर से पेट्रोल-डीजल सिर्फ उन्हीं वाहन चालकों को मिलेगा, जिसके पास वैध प्रदूषण प्रमाण पत्र होगा। इसके लिए दिल्ली सरकार पूरी तैयारी कर चुकी है। दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण के कारण यह फैसला लिया गया है।
दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय इससे पहले भी पॉल्यूशन सर्टिफिकेट अनिवार्य किए जाने के बाबत बयान जारी कर चुके हैं। इस दिशा में अब दिल्ली सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। आदेश के तहत अब पेट्रोल पंपों पर डीजल अथवा पेट्रोल डलवाने के लिए वाहन चालकों को अब पीयूसी सर्टिफिकेट दिखाना अनिवार्य किया जाएगा।

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