क्राइम

निर्माण में राशि के गबन पर पूर्व सरपंच सहित दो तत्कालीन सचिव भेजे गये जेल

मामला माध्यमिक शाला जोरा तालाब भवन निर्माण में 1.82 लाख की राशि का गबन का आरोप
रिपोर्टर : नीलेश पटेल
अनूपपुर । जिले की जनपद पंचायत अनूपपुर अंतर्गत ग्राम पंचातय देखल में वर्ष 2012-13 में स्वीकृत माध्यमिक शाला भवन, माध्यमिक शाला जोरातालाब निर्माण कार्य में स्वीकृत राशि का अनियमित तरीके से आहरण किये जाने पर न्यायालय अपर कलेक्टर (विकास) / मुख्य कार्यपालन अधिकारी (विहित प्राधिकारी पंचायत) अनूपपुर अभय सिंह ओहरिया ने म.प्र. पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 92 की उप धारा 2 के तहत जेल वारंट निकालते हुये 11 अप्रैल ग्राम पंचायत दैखल के पूर्व सचिव व ग्राम पंचायत हरद के वर्तमान सचिव विजय गुप्ता पुत्र संपतलाल गुप्ता तथा देखल के पूर्व सचिव व ग्राम पंचायत खोड़री नंबर 1 के वर्तमान सचिव रामखेलवान साहू पिता शिव प्रसाद साहू को जेल भेज दिया गया। वहीं पूर्व सरपंच रमेश सिंह पिता चैन सिंह ने वसूली की राशि जमा करने की बात कह मौके से फरार हो गया। जानकारी के अनुसार ग्राम पंचातय दैखल में वर्ष 2012-13 में स्वीकृत माध्यमिक शाला भवन, माध्यमिक शाला जोरातालाब निर्माण कार्य कुल राशि 7 लाख स्वीकृत हुआ था। मूल्याकंन राशि 5 लाख 17 हजार 378 में से बिना कार्य कराये 1 लाख 82 हजार 624 रूपये के अधिक की राशि आहरण करने पर जिला पंचायत कार्यालय द्वारा दो पूर्व सचिव विजय गुप्ता एवं रामखेलावन साहू तथा पूर्व सरपंच रमेश सिंह को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया था। वहीं जिला परियोजना समन्वयक, जिला शिक्षा केन्द्र अनूपपुर ने 10 दिसम्बर 2021 को अपने प्रस्तुत प्रतिवेदन में राशि वसूली करने हेतु लेख किया गया। जिसके बाद जिला पंचायत सीईओ ने वसूली राशि 1 लाख 82 हजार 624 को बराबर-बराबर भागो में बांटते हुये राशि जमा करने के निर्देश दिये गये। जिसमें 14 मार्च 2023 को पूर्व सरपंच रमेश सिंह देखल द्वारा 45 हजार की राशि जमा की गई। लेकिन अब भी पूर्व सचिव विजय गुप्ता से 60 हजार 815, रामखेलावन साहू से 60 हजार 624 तथा पूर्व सरपंच से 15 हजार 875 की राशि वसूली किया जाना शेष था, जिसके लिये उन्होने दोनो पूर्व सचिव व पूर्व सरपंच को सर्व शिक्षा अभियान अनूपपुर के खाते में वसूली राशि जमा कर 28 मार्च 2023 को जवाब प्रस्तुत करने करने तथा अनुपस्थिति या राशि जमा न करने पर जिला जेल की एकपक्षीय कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये थे। जहां राशि जमा नही करने पर 11 अप्रैल को न्यायालय अपर कलेक्टर (विकास) / मुख्य कार्यपालन अधिकारी (विहित प्राधिकारी पंचायत) अनूपपुर द्वारा दोनो पूर्व सचिवों व पूर्व सरपंच दैखल के खिलाफ जेल वारंट बनाते हुये जेल भेज दिया गया। जिला पंचायत सीईओ अनूपपुर अभय सिंह ओहरिया ने बताया कि माध्यमिक शाला जोरातालाब भवन निर्माण कार्य में पूर्व सरपंच व दो पूर्व सचिवों द्वारा राशि का गबन किये जाने तथा राशि वसूली हेतु बार-बार निर्देशित करने के बावजूद राशि जमा नही करने पर तीनों के खिलाफ जेल वारंट निकाल गया। जिसमें दोनो पूर्व सचिवों को जेल भेज दिया गया है।

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