मध्य प्रदेश

जनपद पंचायत सीईओ को कमिश्नर ने किया निलंबित

ब्यूरो चीफ : मनीष श्रीवास
जबलपुर । जबलपुर संभाग के आयुक्त अभय वर्मा द्वारा अपने पदीय कर्तव्यों के प्रति घोर उदासीनता और लापरवाही बरतने पर पांढुर्णा जिले की जनपद पंचायत सौंसर के प्रभारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी राधेश्याम वारिवे को म.प्र.सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 9 के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि में प्रभारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी राधेश्याम वारिवे का मुख्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत छिंदवाड़ा का कार्यालय रहेगा और उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता रहेगी।
जबलपुर संभाग के आयुक्त अभय वर्मा ने बताया कि मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत छिंदवाड़ा द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन में अवगत कराया गया है कि जनपद पंचायत सौंसर के प्रभारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी राधेश्याम वारिवे द्वारा सौंसर में रिक्त खंड पंचायत अधिकारी का प्रभार स्नातक वरिष्ठ पंचायत समन्वयक अधिकारी सुभाष ठाकरे को नहीं सौंपते हुये नियम विरूध्द कनिष्ठ अधिकारी सुरेश डोंगरे को सौंपा गया है और यह पद राज्य स्तरीय संवर्ग का होने पर भी नियुक्तिकर्ता एवं नियंत्रणकर्ता कार्यालय पंचायत राज संचालनालय से अनुमोदन नहीं लिया गया है। साथ ही इस संबंध में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत छिंदवाड़ा द्वारा जारी कारण बताओ सूचना पत्र का उत्तर भी नहीं दिया गया। इसी प्रकार ग्राम पंचायत देवी के सचिव ज्ञानेश्वर घुगल को जनपद पंचायत में संलग्न किया गया है और ग्राम पंचायत रोहना की सचिव पदमावती घुडे को ग्राम पंचायत देवी का अतिरिक्त प्रभार एवं ग्राम पंचायत ढोकडोह के सचिव मंगलेश भोगाडे को ग्राम पंचायत मेहराखापा का प्रभार सौंपा गया है। आदर्श आचार संहिता लागू होने के 2 दिवस पूर्व 4 सचिवों के जारी आदेश के बिना वरिष्ठ कार्यालय के अनुमोदन के विभिन्न पदस्थापना स्थल पर पदस्थ किये जाने के आदेश की प्रति संबंधित कार्यालय को प्रेषित भी नहीं की गई है। इस प्रकार अपने पदीय कर्तव्यों के प्रति घोर उदासीनता और लापरवाही बरतने पर प्रभारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी राधेश्याम वारिवे को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।

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