मध्य प्रदेश

लाेक अदालत: लाेक अदालत में मिलेगी राशि में छूट

रिपोर्टर : शिवलाल यादव
रायसेन।
जिला सत्र एवं न्यायालय परिसर रायसेन सहित जिलेभर में लोक अदालतों का आयोजन 12 मार्च शनिवार ,14 मई और 13 अगस्त और 12 नवम्बर को होगा। यह जानकारी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव एवं मजिस्ट्रेट संगीता यादव ने दी। उन्होंने बताया कि 12 मार्च, 14 मई, 13 अगस्त तथा 12 नवंबर 2022 काे लगने वाली बृहद लाेक अदालत में राज्य शासन संपत्ति कर अधिभार, जल उपभोक्ता प्रभार, जलकर के सरचार्ज में निर्धारित शर्तों के साथ छूट देगी। यह छूट उन निकायों में लागू नहीं होगी। जहां लोक अदालत के दिन निर्वाचन की प्रक्रिया प्रारंभ होकर आचार संहिता प्रभावशील होगी। यह छूट वर्ष 2020-21 तक की बकाया राशि पर दी जाएगी। छूट के बाद राशि अधिकतम दो किस्ताें में जमा कराई जा सकेगी। इसमें से कम से कम 50 प्रतिशत राशि लोक अदालत के दिन जमा करवाना अनिवार्य होगा। लोक अदालत के साल 2022 के आयोजन के लिए तारीखें घोषित हो गई हैं।

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