क्राइममध्य प्रदेश

मन्दिर के पुजारी की हत्या के प्रकरण में आरोपी को आजीवन कारावास की सुनाई सजा

रिपोर्टर : शिवलाल यादव, रायसेन
रायसेन। नरखेड़ा में एक मंदिर के पुजारी की हत्या के सलामतपुर पुलिस के चिन्हित अपराध में आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई है।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक तारीख 27.02.2021 को प्यारेलाल कुशवाह पिता नाथूराम कुशवाह उम्र 32 साल निवासी नरखेडा ने रिपोर्ट किया कि किसी अज्ञात आरोपी द्वारा बद्रीप्रसाद शर्मा उम्र 70 साल निवासी शंकर मंदिर ग्राम नरखेडा, थाना सलामतपुर की धारदार हथियार से चोट पहुंचाकर हत्या कर दी थी। रिपोर्ट पर थाना सलामतपुर में 302 भादवि का पंजीबद्ध कर अनुसंधान में लिया गया। घटना स्थल का एसडीओपी रायसेन अदिति भावसार द्वारा किया जाकर कुछ पलों में ही हत्याकांड का पर्दाफाश कर आरोपी संजू वंशकार पिता बटनलाल वंशकार उम्र 28 साल निवासी नरखेडा को दिनांक 28.02.2021 को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया। मामले का अनुसंधान उप निरीक्षक देवेन्द्र सिंह पाल, सहायक उनि सत्येन्द्र दुबे द्वारा किया जाकर अभियोग पत्र
न्यायालय में पेश किया गया था।
प्रकरण में विचारण के दौरान माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश ओमकार नाथ ने अभियोजन साक्षियों पर विश्वास करते हुए निर्णय सुनाया।मन्दिर के पुजारी की हत्या के मामले में
आरोपी संजू वंशकार पिता बटनलाल वंशकार उम्र 28 साल निवासी नरखेडा थाना सलामतपुर के विरूद्ध अपराध सिद्ध पाये जाने पर आरोपी को भादवि की धारा 449 में सात साल सश्रम कारावास व धारा 302 भादवि में आजीवन कारावास की सजा व अर्थदंड से दंडित किया है। पुलिस अधीक्षक रायसेन विकाश कुमार शाहवाल ने विवेचक व सहयोगी टीम को पुरस्कृत करने की घोषणा की है।

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