क्राइम

कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला करने वाले आरोपी को हुआ 10 वर्ष का सश्रम कारावास

न्यायाधीश सचिन द्विवेदी ने सुनाई सजा
ब्यूरो चीफ : शब्बीर अहमद
बेगमगंज। रायसेन जिले के बेगमगंज न्यायालय के द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश सचिन द्विवेदी द्वारा थाना गैरतगंज अंतर्गत धारा, 307, 34 भादवि में निर्णय पारित करते हुए आरोपी रोहित पिता जगदीश प्रसाद गौर उम्र 30 वर्ष ग्राम खुमारी गैरतगंज को दोषसिद्ध पाते हुये 10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 2000 रू अर्थदंड से दंडित करने का दण्डादेश पारित किया है।
पैरवी कर्ता अपर लोक अभियोजक धीरेंद्र सिंह गौर ने बताया कि वर्ष 2022 में गैरतगंज तहसील के ग्राम खुमारी में फरयादी हीरालाल को पुरानी रंजिश पर उसके पड़ोसी रोहित गौर एव जगदीश गौर द्वारा घर के बाहर गेट पर आकर मां बहिन की गंदी गंदी गालियां देने और जान से मारने की धमकी देने पर फरियादी हीरालाल घर से बाहर निकाल कर उन्हें ऐसा करने से रोकने लगा जिस पर आरोपी रोहित गौर ने जान से मारने की नियत से कुल्हाडी से हमला कर दिया जिसे दाहिने सीने से गहरा घाव होने से खून निलकने लगा हीरालाल ने अपने बचाव के लिए आवाज लगे जिसे सुनकर उसका लडका और पत्नी बचाने आए तब आरोपीगण वहां से भाग गए। परिजन घायल को सीएचसी गैरतगंज लेकर पहुंचे सूचना पर पुलिस ने गंभीर घायल के मृत्यु पूर्व कथन दर्ज किए और आरोपियों के विरुद्ध धारा 307/34 भादवि अंतर्गत एफ आई आर पंजीबद्ध कर बाद विवेचना अनुसंधान उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिस पर आज दिनांक को माननीय द्वितीय अपर सत्र न्यायालय सचिन द्विवेदी द्वारा आरोपी रोहित पिता जगदीश प्रसाद गौर उम्र 30 वर्ष निवासी ग्राम खुमारी गैरतगंज को दोषसिद्ध पाते हुये धारा 307 भादवि में 10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 2000 /- अर्थदंड से दंडित किया गया।

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