बहुचर्चित रत्तू यादव हत्या कांड में आरोपी हैदर अली सहित सभी आरोपी दोष मुक्त
ब्यूरो चीफ : शब्बीर अहमद
बेगमगंज । वर्ष 2017 मे सागर जिले की यूनीवर्सिटी रोड पर हुआ बहुचर्चित रत्तू यादव हत्या कांड जिसमे हैदरअली को मुख्य आरोपी बताते हुए उसके द्वारा गोली मारना बताया था तथा शेष 6 आरोपीगण को घटना मे सहयोग कर षडयंत्र करना बताते हुए आरोपी बनाया गया था । प्रकरण में न्यायालय द्वितीय ऊपर सत्र न्यायाधीश शिवबालक साहू द्वारा अभियोजन द्वारा घटना को सिद्ध नहीं कर पाने पर मुख्य आरोपी हैदर अली सहित सभी छह आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया मुख्य आरोपी हैदर अली की ओर से बेगमगंज के चर्चित अधिवक्ता जहांजेब खान, आमोद शर्मा एवं अरशद अली ने पैरवी की थी।
अभियोजन की कहानी के मुताबिक 5 जुलाई 2017 रात करीब 8:45 बजे जब मृतक रत्तू यादव, यादव कॉलोनी में बन रहे अपने मकान से यूनिवर्सिटी की तरफ आया तभी आरोपियों द्वारा योजनाबद्ध तरीके से गोली मारकर गंभीर घायल कर दिया था जिसकी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत होना बताया गया था। प्रकरण में मुख्य आरोपी हैदर अली निवासी ककरुआ तहसील बेगमगंज हाल निवास जिंसी चौराहा भोपाल को बताते हुए अन्य छह आरोपी अब्बू उर्फ राजकुमार यादव, सोनू विश्वकर्मा, अमित उर्फ टिम्मा, भूपेंद्र पटेल, अमित अहिरवार, संदीप उर्फ गोलू दावड़े सभी निवासी सागर को घटना में सहयोग कर षणयंत्र का आरोपी बनाते हुए न्यायालय में विचारण हेतु मामला पेश किया गया था। सुनवाई के दौरान संदीप उर्फ गोलू दवाड़े फौत हो गया शेष आरोपियों कीf सुनवाई सागर न्यायालय द्वितीय ऊपर सत्र न्यायाधीश शिवबालक साहू के यहाँ हुई विचारण के दौरान लगभग 40 साक्षियों के कथन कराए गए। साक्षियों के द्वारा स्पष्ट रूप से मुख्य आरोपी सहित अन्य आरोपियों की शिनाख्त न कर पाने, मौखिक मृत्यु कालीन बयान संदेहात्मक पाए जाने, आरोपी हैदर अली के साथ षड्यंत्र प्रमाणित न होने एवं मुख्य आरोपी हैदर अली से कथित जप्त कट्टे से गोली न चलने के प्रमाण के आधार पर न्यायधीश श्री साहू ने आरोपी हैदर अली सहित समस्त आरोपीगण को दोष मुक्त कर दिया।