मध्य प्रदेश

लोकसभा निर्वाचन 2024 के मद्देनजर समस्त प्रकार के अवकाश तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अवि प्रसाद ने जारी किया आदेश
रिपोर्टर : सतीश चौरसिया
उमरियापान | कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अवि प्रसाद ने लोकसभा निर्वाचन 2024 के मद्देनजर निर्वाचन कार्य संबंधी गतिविधियों एवं कार्यवाहियों को समय-सीमा मे पूर्ण कराने हेतु मेनपॉवर की आवश्यकता को देखते हुए कटनी जिले के समस्त विभागों में पदस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों के समस्त प्रकार के अवकाश तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया गया है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अवि प्रसाद द्वारा जारी आदेश के तहत अपरिहार्य स्थिति में किसी भी अधिकारी एवं कर्मचारी को 2 दिवस का आकस्मिक अवकाश परीक्षण उपरांत विभाग प्रमुख स्वीकृत कर सकेंगे। दो दिवस से अधिक का अवकाश उप जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा विभाग प्रमुख की अनुशंसा के आधार पर स्वीकृत करने तथा अवकाश स्वीकृति के संबंध में विभाग प्रमुख को स्पष्ट कारण दर्शाने हेतु निर्देशित किया है ताकि निर्वाचन कार्य प्रभावित न हो। इसके अतिरिक्त अपने कर्तव्य से बिना सूचना अनुपस्थित रहने की स्थिति में कार्यालय प्रमुख को जिला निर्वाचन कार्यालय को सूचित करने, दीर्ध अवधि के अवकाश की अनुशंसा करते समय निर्वाचन कार्य प्रभावित न होनें की वैकल्पिक व्यवस्था करना अनिवार्य रूप से करने तथा बिना अनुमति मुख्यालय छोड़े जाने की दिशा में संबंधित अधिकारी कर्मचारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु आदेशित किया गया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है।

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