सोसायटी में नियुक्ति शिवानी शुक्ला की, सोसायटी चला रहा साहू
सहलावन पिपरिया सोसायटी का मामला
रिपोर्टर : सतीश चौरसिया
उमरियापान । आदिम जाति सेवा सहकारी समिति उमरियापान के अंतर्गत एक अजीबों-गरीब मामला सामने आया है जहां पर नियमों को ताक पर रखकर विधि विरुद्ध तरीके से एक सेल्समैन द्वारा इन्हें आवंटित हुई दुकान को किसी दूसरे प्राईवेट व्यक्ति के हाथों में सौंप दिया है जिसका संचालन उक्त प्राईवेट व्यक्ति द्वारा ही किया जाता है।
ये पूरा मामला आदिम जाति सेवा सहकारी समिति उमरियापान के अंतर्गत आने वाली सहलावन पिपरिया सोसायटी से जुड़ा हुआ है। यहां पर सेल्समैन शिवानी शुक्ला की नियुक्ति की गई है लेकिन उनके द्वारा अपनी मर्जी से इस दुकान को किसी साहू व्यक्ति को सौंप दी गई और काफी लम्बे समय से सेल्समैन शिवानी शुक्ला का पता नहीं है। इस दुकान में अनाज वितरण का काम भी साहू के द्वारा ही किया जाता है। सवाल यह उठता है कि यदि सेल्समैन शिवानी शुक्ला को जब नौकरी करना ही नहीं है तो इस्तीफा क्यों नहीं दे देती। इस पूरे मामले में मजेदार बाद यह है कि काफी लंबे समय से उक्त दुकान का संचालन साहू के द्वारा किया जा रहा है इसके बाद भी विभागीय अधिकारी हाथ में हाथ रखे बैठे रहे और उनके द्वारा इस संबंध में न तो सेल्समैन से पूछताछ की गई और न ही किसी तरह की कार्यवाही की गई।
स्मरण रहे कि यह कोई पहला मामला नहीं है इसके पहले भी संबंधित सेल्समेनो के द्वारा प्राईवेट व्यक्तियों को नियुक्त कर अनाज का वितरण करवाया जाता रहा है। इसी बीच कई बार राशन दुकान से चोरी की भी घटनाएं हो जाती है जिसके बाद संबंधित कर्मचारी द्वारा अपना पल्ला झाड़ दिया जाता है जबकि चोरी इनके इशारे पर ही होती है। जितनी भी चोरियां सोसायटियों में हुई है आज दिनांक तक किसी भी मामले में खुलासा नहीं हो पाया और खुलासा न होने का कारण भी स्पष्ट समझ में आ रहा है।
कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी को पता नहीं
इस मामले में जब संबंधित कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी ढीमरखेड़ा राजभर साकेत से बात की गई तो सहलावन पिपरिया सोसायटी में शिवानी शुक्ला नियुक्त है और ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि उनके द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को नियुक्त कर दिया जाये। यदि संबंधित सेल्समैन द्वारा ऐसा किया जा रहा है तो यह नियम विरुद्ध है। सवाल यह उठता है कि इतनी लम्बी समय अवधि से सहलवान पिपरिया सोसायटी में अनाज का वितरण किसी साहू के द्वारा किया जा रहा है इसके बाद भी कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी मामले में अपनी अनभिज्ञता जाहिर कर रहे है जो संदेह के घेरे में है।
इस संबंध में अश्वनी शुक्ला, समिति प्रबंधक, उमरियापान का कहना है कि मुझे इस मामले में जानकारी नहीं है। यदि संबंधित सेल्समैन के द्वारा ऐसा किया जा रहा है तो वह नियम विरुद्ध है। शासन द्वारा ऐसा कोई प्रावधान निहित नहीं किया गया है कि कोई सेल्समैन किसी अन्य व्यक्ति को नियुक्त कर दे।