आबकारी अमले पर हमला करने वाले शुभम कुशवाह, अंकित चौरे एवं संजय चौरे को न्यायालय से मिली सजा

रायसेन । आबकारी अमले पर हमला करने वाले शुभम कुशवाह, अंकित चौरे एवं संजय चौरे को न्यायालय से सजा सुनाई गई।
घटना का विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 26 अप्रैल .2019 को आबकारी उप निरीक्षक पूजा चन्द्रन वर्मा शासकीय कार्य से अनुबंधित वाहन एम.पी. 38 सी.ए. 2748 से हमराह स्टाफ उपनिरीक्षक शैलेन्द्र भील, आरक्षक माजिद खान, आरक्षक संतोष बघेल एवं प्राईवेट चालक मिथुन के साथ समय करीब शाम 7:30 बजे मंडीदीप क्षेत्र में भ्रमण एवं गस्त हेतु आये थे, रेल्वे स्टेशन मंडीदीप में भ्रमण के दौरान मुखबिर द्वारा सूचना दी गई कि शुभम कुशवाह उसके घर से अवैध रूप से शराब बेच रहा है। दरम्यान कार्यवाही दीपक यादव, रामभरोसे, शुभम कुशवाह, अंकित चौरे, संजय चौरे, भूरीबाई एवं बरखा कुशवाह सभी निवासी मंडीदीप द्वारा संगठित होकर हिंसा का प्रयोग करके वल्बा किया तथा आबकारी उप निरीक्षक पूजा चन्द्रन वर्मा, उपनिरीक्षक शैलेन्द्र भील, आरक्षक माजिद खान, के साथ मार-पीट कर लोक कर्तव्य से निवारित या भयोपरत करने के आशय से स्वेच्छया उपहित कारित कर की तथा जान से खत्म कर देने की धमकी देकर अभित्रस्त कर आपराधिक अभित्रास कारित किया ।
उक्त घटना की रिर्पोट आबकारी उप निरीक्षक पूजा चंद्रन वर्मा ने थाना मंडीदीप जिला रायसेन में की गई थी। जिस पर से अभियुक्त गण के विरूद्ध धारा 353, 332, 294, 427, 506, 34 भा.दं.सं. के अंतर्गत मामला पंजीबद्ध किया गया था। प्रकरण में कलेक्टर रायसेन के द्वारा आरोपी संजय चौरे के विरूद्ध जिला बदर की कार्यवाही भी की गई थी। प्रकरण में दिनांक 23 नवम्बर 2022 को न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश गौहरगंज समक्ष श्रीमान ओ.पी. रघुवंशी जिला रायसेन द्वारा घोषित निर्णय अनुसार अभियुक्त गण द्वारा आबकारी विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारियों के साथ कर्तव्य निर्वहन के दौरान मारपीट की गई है जिसमें महिला अधिकारी भी है । और एक व्यक्ति को घोर उपहति कारित हुई हैं। न्यायालय द्वारा प्रकरण में अरोपीगण शुभम कुशवाह, अंकित चौरे तथा संजय चौरे को दोषसिद्ध माना है।



