आबकारी विभाग ने नशे के कारोबारियों में लिप्त विरुद्ध की गई कार्रवाई
ब्यूरो चीफ : मनीष श्रीवास
जबलपुर । जबलपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में नशे के कारोबारियों पर प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश पर तारतम्य में कलेक्टर जबलपुर के निर्देशन में एवं सहायक आबकारी आयुक्त के मार्गदर्शन में वृत्त सिहोरा में पदस्थ आबकारी उप निरीक्षक जिनेन्द्र कुमार जैन के नेतृत्व में अभियान चलाया गया। इसी क्रम में दिनांक 19 मई 2023 को प्रातः सूचना प्राप्त हुई कि कटनी से जबलपुर की ओर एक बिना नम्बर की सुज़ुकी एक्सेस स्कूटर से मदिरा का अवैध रूप से मदिरा का परिवहन किया जा रहा है । यदि समय रहते कार्यवाही की जाय तो मदिरा एवं वाहन बरामद किया जा सकता है। तत्काल विशेष टीम बनाकर मौके हेतु रवाना हुए।
गवाहों के समक्ष NH- 30 पर सिहोरा के मनसकरा मोड़ पर नाकेबंदी की गई। कुछ समय बाद उपरोक्तानुसार वाहन आता दिखा जिसे रोकने का प्रयास किया गया परंतु आरोपी ने वाहन की स्पीड बढ़ा दी और भागने का प्रयास किया। स्टाफ की तत्परता से लगभग 300 मीटर आगे NH-30 पर मुक्तिधाम मोड़ पर आरोपी, वाहन एवं मदिरा को पकड़ लिया गया।
आरोपी रवि उर्फ मोन्टा यादव पिता स्व फूल चंद यादव उम्र 36 वर्ष निवासी रामपुर छापर थाना गोरखपुर जबलपुर के कब्जे से सुज़ुकी एक्सेस पर रखे 02 थैलो एवं डिक्की में रखी बोरी में रखे 115 पाव विदेशी मदिरा गोआ व्हिष्की एवं 200 पाव देशी मदिरा प्लेन कुल 315 पाव मदिरा कुल मात्रा 56.7 बल्क लीटर मदिरा बरामद हुई। आरोपी द्वारा उक्त मदिरा का धारण एवं परिवहन मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915, संशोधन 2000 की धारा 34(1) क, 34(2) का दंडनीय गैर जमानती अपराध होने से गिरफ्तार कर प्रकरण को विवेचना में लिया गया।
आरोपी को दिनाँक 20 मई 2023 को माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सिहोरा के समक्ष पेश किया गया। जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा मे जेल भेज दिया गया। बरामद मदिरा एवं वाहन की अनुमानित कीमत लगभग 85650 हजार रुपये है।
अवैध कार्रवाई के दौरान- वृत्त सिहोरा के प्रभारी अधिकारी जिनेन्द्र कुमार जैन, आबकारी उपनिरीक्षक,नेकलाल बागरी, आबकारी मुख्य आरक्षक, सतीश कुमार खम्परिया, फूलसिंह एटिया, संतलाल मरावी, अशोक सिंह बघेल एवं अमिता केसरवानी आबकारी आरक्षक उपस्थित रहे।



