क्राइम

ट्रेक्टर को कपटपूर्वक छिपाने वाले आरोपीगण को 1-1 वर्ष का सश्रम कारावास एवं जुर्माना

रिपोर्टर : राजकुमार रघुवंशी

सिलवानी । माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, तहसील सिलवानी द्वारा आरोपी गोठल राजपूत पिता आधारसिंह राजपूत उम्र 39 वर्ष नि. ग्राम परासिया एवं इमरतसिंह पिता जालम सिंह उम्र 47 वर्ष नि. ग्राम कुकरई थाना देवरी को धारा 406 भादवि में एक एक वर्ष का सश्रम कारावास व पांच सौ, पांच सौ रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
इस मामले में शासन की ओर से राजेन्द्र कुमार वर्मा, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सिलवानी, ने पैरवी की।
घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि, दिनांक 15 नवंबर 2016 को थाना सिलवानी में फरियादी राधेश्याम ने एक लेखीय आवेदन पुलिस थाना सिलवानी में प्रस्तुत किया कि फरियादी राधेश्याम के पिता महाराजसिंह ने वर्ष 2014 में ट्रेक्टर क्र. एमपी 38 एबी 5288 पावर ट्रेक कंपनी का ट्राली सहित नगद रूपयों में खरीदा था राधेश्याम व उसके पिता ने कम जमीन होने के कारण ग्राम परासिया के गोठल राजपूत के माध्यम से 17000/- रूपये किराये पर गन्ना ढुलाई पर इमरत राजपूत को दिया । राधेश्याम जब किराया मांगने गया तो उन्होंने 4500/- रूपये दिए और ट्रेक्टर वापिस करने को कहा तो कहने लगे ट्रेक्टर इमरत ने धर्मेन्द्र दुबे को दिया है धर्मेन्द्र दुबे द्वारा ट्रेक्टर ट्राली को खुर्द बुर्द कर कहीं छुपा दिया है। फरियादी द्वारा उक्त लेखीय आवेदन के आधार पर थाना सिलवानी द्वारा आरोपीगण के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया एवं प्रकरण विवेचना में लिया विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। विचारण उपरांत माननीय न्यायालय द्वारा अभियोजन की समस्त दलीलों एवं साक्ष्यों को सुनते हुए आरोपीगण को धारा 406 भादवि में दोषी पाते हुए एक एक वर्ष का सश्रम कारावास व पांच सौ पांच सौ रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

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