तीन वन आरोपियों को हुई 6 माह की सजा

सिलवानी । न्यायालय सिलवानी द्वारा वन अपराध प्रकरण क्रमांक 39199/08 दिनांक 27 अगस्त 2016 में सिलवानी के आदतन लकड़ी चोरों नसीर आत्मज शुक्रउल्ला, मुख्तार आत्मज मुग्गा एवं इमरान आत्मज हबीब हाल मुकाम सिलवानी को सागौन ईमारती वनोपज परिवहन करते हुये वाहन क्रमांक टाटा 407 जिसका रजिस्ट्रेशन नम्बर एम. पी. 04 जी. ए. 9938 में भरे हुये चिरान नग 144 सहित् सिलवानी के वन कर्मचारियों के द्वारा उदयपुरा वन स्टाफ की सहायता से जप्त किया गया था । प्रकरण की जॉच पूर्ण माननीय न्यायालय सिलवानी में आर. टी. नम्बर 265/2017 से परिवाद पत्र पेश किया। प्रकरण की सुनबाई में सहायक लोक अभियोजन अधिकारी राजेन्द्र कुमार वर्मा के द्वारा प्रकरण में शासन का पक्ष मजबूती माननीय न्यायालय के समक्ष रखा गया जिससे वन चोरों को न्यायालय सिलवानी के द्वारा निर्णय पारित कर दिनांक 23 अगस्त 2023 द्वारा आरोपियों को 6-6 माह का सश्रम कारावास एवं 2500-2500 रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई। उक्त में प्रकरण की पैरवी शासकीय अधिवक्ता राजेन्द्र कुमार वर्मा द्वारा की गई। रेंजर पश्चिम सिलवानी महेन्द्र कुमार पालेचा ने बताया गया कि भविष्य में इस प्रकार के प्रकरणों में राजेन्द्र कुमार वर्मा सहा. लो. अभि. अधिकारी से निर्देश प्राप्त कर माननीय न्यायालय में विचाराधीन प्रकरणों में ऐसे ही कार्यवाही की जावेगी । जिससे वन चोरों में कानून का भय व्याप्त हो।



