क्राइम
आदतन अपराधी को प्रति सप्ताह कार्यपालिक मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थिति दर्ज कराने के आदेश

रायसेन । कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अरूण कुमार विश्वकर्मा द्वारा पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन पर मप्र राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 के अंतर्गत विभिन्न अपराधों में आरोपी राजू उर्फ जमूरा पिता श्री रमेश ठाकुर निवासी लालघाटी सिलवानी थाना सिलवानी जिला रायसेन को तत्काल प्रभाव से आगामी 6 माह की अवधि तक प्रत्येक सप्ताह के दिन शुक्रवार को तहसीलदार (कार्यपालिक मजिस्ट्रेट) तहसील सिलवानी में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के आदेश दिए गए हैं। इस आदेश का उल्लंघन होने पर संबंधित थाना प्रभारी अनावेदक के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही सम्पादित करेंगे। उल्लेखनीय है कि आरोपी राजू उर्फ जमूरा वर्ष 2014 से लगातार आपराधिक कृत्य में लिप्त है। आरोपी के विरूद्ध विभिन्न अपराधों में आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध हैं।



