मध्य प्रदेश

ब्याज माफी कार्य में लापरवाही पर समिति प्रबंधक राजेंद्र सिंह ठाकुर निलंबित

कृषक सेवा सहकारी संस्था सुल्तानगंज का मामला
ब्यूरो चीफ : शब्बीर अहमद

बेगमगंज। जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक रायसेन के पत्र क्रमांक 2013-14182 द्वारा लेख किया गया है कि राजेन्द्र सिंह ठाकुर प्रबंधक प्रा.कृषि सहकारी साख संस्था सुल्तानगंज के द्वारा मुख्यमंत्री व्याज माफी योजनान्तर्गत दिए गए निर्देश का अनुपालन पूर्णतः नहीं किया गया है। शासन की महत्त्वकांक्षी योजना में आपके द्वारा लगातार लापरवाही प्रस्ताव अनुसार बरती गई है। प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था के सेवा नियम अध्याय 6 के बिन्दु क्रमांक (vii) एवं (xxxxvi ) के अनुसार यह कृत्य गंभीर दुराचरण की श्रेणी का है। अतः जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक रायसेन के प्रस्ताव के आधार पर राजेन्द्रसिंह ठाकुर प्रबंधक प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था सुल्तानगंज को तत्काल प्रभाव से निलंबित जाता है। निलंबन अवधि में आपका मुख्यालय जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक शाखा बेगमगंज किया जाता है, एवं आप अपना समस्त चार्ज रामगोपाल सहायक को देकर तत्काल प्रभाव से मुक्त किया जाता है। निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा। यह आदेश आज दिनांक 19.5.2023 से प्रभावशील रहेगा।

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