मध्य प्रदेश

विधानसभा निर्वाचन हेतु 21 अक्टूबर से लिए जाएंगे नाम निर्देशन पत्र

नाम निर्देशन के समय अभ्यर्थी के साथ अधिकतम चार व्यक्ति रह सकते हैं उपस्थित
ब्यूरो चीफ : संजय द्विवेदी
रायसेन । भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मध्यप्रदेश विधानसभा निर्वाचन- 2023 की घोषणा अनुसार विधानसभा निर्वाचन के लिए अभ्यर्थियों द्वारा नाम निर्देशन जमा करने की प्रक्रिया 21 अक्टूबर को प्रारंभ होगी। जिला निर्वाचन अधिकारी और कलेक्टर अरविंद दुबे ने बताया कि नाम निर्देशन पत्र 21 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक प्रातः 11 बजे से अपरान्ह 03 बजे तक लिए जाएंगे। नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा 31 अक्टूबर को की जाएगी तथा अभ्यर्थी 02 नवम्बर तक नाम निर्देशन वापस ले सकेंगे।
रायसेन जिले में निर्वाचन विधानसभा क्षेत्र क्रमांक-140 उदयपुरा हेतु नाम निर्देशन पत्र कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बरेली में न्यायालय कक्ष में प्राप्त किए जाएंगे। विधानसभा क्षेत्र क्रमांक-141 भोजपुर हेतु नाम निर्देशन पत्र कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) गौहरगंज के कक्ष क्रमांक-11 में, विधानसभा क्षेत्र क्रमांक-142 सांची हेतु नाम निर्देशन पत्र न्यायालय अपर कलेक्टर, कलेक्ट्रेट भवन रायसेन में और विधानसभा क्षेत्र क्रमांक-143 सिलवानी हेतु नाम निर्देशन पत्र कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बेगमगंज के कक्ष क्रमांक-4 में प्राप्त किए जाएंगे।
सुविधा एप के माध्यम से ऑनलाईन जमा किया जा सकता है नाम निर्देशन
आयोग द्वारा जारी निर्देशानुसार कोई भी अभ्यर्थी ऑफलाइन रिटर्निग अधिकारी के समक्ष स्वयं उपस्थित होकर या सुविधा एप के माध्यम से ऑनलाइन नामांकन भी दाखिल कर सकता है और निक्षेप (जमानत) राशि का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से कर सकता है। नामांकन फॉर्म के साथ अभ्यर्थी को फॉर्म 2 बी नामांकन फार्म, फॉर्म 26, शपथ पत्र व बैंक खाते की जानकारी सहित अन्य सभी जरूरी दस्तावेज अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करने होंगे। और किसी भी अभ्यर्थी को उसके आपराधिक रिकॉर्ड के प्रकाशन के लिये प्रारूप सी-1 एवं सी-4 देना होगा।
विधानसभा निर्वाचन व्यय की सीमा 40 लाख रू निर्धारित
विधानसभा निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों को निर्वाचन के व्यय के लिए पृथक से बैंक खता खुलवाना होगा। निर्वाचन व्यय की अधिकतम सीमा 40 लाख रू निर्धारित की गई है। निष्पेक्ष राशि 10000 रू और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए 5000 रू निर्धारित की गई है। राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त दलों के लिए एक प्रस्तावक तथा शेष के लिए 10 प्रस्तावक आवश्यक है। संवीक्षा दिनांक को अभ्यर्थी की उम्र 25 वर्ष होना आवश्यक है। अभ्यर्थी मध्य प्रदेश विधानसभा क्षेत्र का मतदाता हो किन्तु प्रस्तावक संबंधित विधानसभा का होना आवश्यक है। यदि अभ्यर्थी अन्य विधानसभा क्षेत्र का मतदाता है तो उन्हें संबंधित विधानसभा की मतदाता सूची के विवरण की सत्य प्रतिलिपि प्रस्तुत की जाना आवश्यक है। नाम निर्देशन के समय अभ्यर्थी के साथ अधिकतम चार व्यक्ति उपस्थित रह सकते हैं। एक अभ्यर्थी अधिकतम 4 नाम निर्देशन पत्र दाखिल कर सकता है। अभ्यर्थी अधिकतम दो सीटों से नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत कर सकता है।

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