विधिक जागरुकता एवं विशाल मेला, मेगा केम्प का आयोजन संपन्न

सिलवानी । प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रायसेन अनीष कुमार मिश्रा के मार्गदर्शन में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर द्वारा 31 अक्टूबर 2022 से 13 नबम्वर 2022 कानूनी जागरूकता और आउटरीच के माध्यम से नागरिकों का सशक्तिकरण हेतु “हक हमारा भी तो है” अंतर्गत तहसील विधिक सेवा समिति सिलवानी द्वारा रविवार को ग्राम सियरमऊ में विधिक जागरुकता एवं पहुच कार्यक्रम अंतर्गत विशाल मेला एवं मेगा केम्प का आयोजन किया गया ।
कार्यक्रम में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण संगीता यादव द्वारा राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की संपूर्ण संरचना को सारगर्भित उदबोधन से लोगों को जागरुक किया गया । कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को 31 अक्टूबर 2022 से 13 नबम्वर 2022 तक समान्य नागरिकों के सशक्तिकरण हेतु विधिक जागरुकता और पहुंच कार्यक्रम हक हमारा भी तो है की जानकारी दी गई तथा राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा लॉच किये गये विधिक सहायता ऐप डाउनलोड करने की सलाह दी गई । शिविर में उपस्थित जन को राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर द्वारा जारी टोल फ्री नंबर 15100 से अवगत कराया गया एवं अपनी समस्याओं के निराकरण हेत़ु उक्त नंबर उपयोग करने की सलाह दी गई । कार्यक्रम में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा संचालित समस्त योजनओं के बारे में जनसमुदाय को जानकारी दी गई तथा उन्होंने कहा कि डाकिया के माध्यम से विधिक सहायता के लिए आवेदन किया जा सकता है । उन्होंने लोगों को बताया कि शासन द्वारा नई स्कूल बैग नीति लागू की गई है उसके अनुरुप ही बच्चों के बैगों का वजन रहना चाहिए यदि कोई स्कूल इन नियमों का पालन नहीं कर रहा है तो इसकी शिकायत आप जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में कर सकते है ।
कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे अपर जिला न्यायाधीश गौहरगंज ओ.पी. रघुवंशी द्वारा उपस्थित लोगों को बताया कि जो व्यक्ति स्वंय पर व्यय पर अधिवक्ता नियुक्त करने में असमर्थ है उन्हें जिला विधिक सेवा प्राधिकरण तथा केस की पैरवी हेतु निःशुल्क अधिवक्ता प्रदान किया जाता है उन्होंने लोगों को आपस में मिलजुलकर रहना चाहिए तथा विवादों से दूर रहना चाहिए तथा लोगों को राजीनामा, मध्यस्थता के माध्यम से ही विवादों का निराकरण करने हेतु प्रेरित किया ।
विधिक जागरुकता एवं पहुच कार्यक्रम में विशेष अतिथि अपर जिला न्यायाधीश बरेली सुधांशु सक्सेना ने बाल श्रम निषेद्य के बारे में बताया कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को ऐसे कार्य में नियोजित करना निषिद्य है । बाल श्रम से बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पडता है । इसके अतिरिक्त उन्होने मौलिक अधिकार एवं शिक्षा के महात्व पर भी विशेष उदबोधन दिया तथा महिलाओं से संबंधित घरेलू हिंसा, प्रावधानों पर एवं पोक्सो एक्ट-2012 के बारे में बताते हुए कहा कि इस कानून के जरिए नाबालिग बच्चों के प्रति यौन उत्पीड़न, यौन शोषण और पोर्नोग्राफी जैसे यौन अपराध और छेड़छाड़ के मामलों में कार्रवाई की जाती है।
कार्यक्रम में अतुल यादव न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी/अध्यक्ष तहसील विधिक सेवा समिति सिलवानी द्वारा लोगों को आदिवासियों के अधिकारों का संरक्षण और प्रवर्तन के लिए विधिक सेवाएं (नालसा) योजना 2015, भारतीय संविधान में उनके अधिकार, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम के बारे में विस्तारपूर्वक बताया गया । उन्होने कहा कि अधिकार है तो कर्तव्य भी समझना चाहिए। विधिक सेवा समिति के अंतर्गत जो भी अक्षम व्यक्ति हैं वे लाभ ले सकते हैं। बच्चों, युवाओं, महिलाओं, बुजुर्गों के भी संवैधानिक अधिकार दिये गये हैं। बशर्ते कि आप अधिकार को पाने के लिए कैसा कर्तव्य कर रहे हैं यह समझना पड़ेगा। न्याय चला निर्धन से मिलने, आज पूरा न्यायालय आपके द्वार आया है। आप किस प्रकार मुफ्त न्याय पा सकते हैं, इसकी पूरी जानकारी इस कार्यक्रम में आपको प्रदान की गई।
कार्यक्रम में शासकीय कन्या उ. मा. विद्यालय की छात्रओं द्वारा लोकगीत नृत्य, मध्यप्रदेश राजकीय गायन पर नृत्य प्रस्तुत किया जिसको देखने एवं सुनने के उपरान्त उपस्थित जनमानस के चहरे पर अद्वितीय मुस्कान देखी गई । कार्यक्रम में महिला बाल विकास द्वारा लाडली लक्ष्मी योजना अंर्तगत पात्र लाडियों को न्यायाधीश द्वारा प्रमाण पत्र वितरित किये गये एवं तहसील कार्यलय के पात्र व्यक्तियों को उनके प्रमाण पत्र वितरित किये गये । शिविर में रायसेन जिले से आये विशेषज्ञ चिकित्सों ने लोगों को उनके स्वास्थ्य संबंधी समस्यओं के लिए चेकअप किया व दवा वितरित की गई एवं विकलांग व्यक्तियों को विकलांगता के प्रमाण पत्र हेतु चेकअप कर कार्यवाही की गई ।
विधिक जागरुकता कार्यक्रम हक हमारा भी है में कुशल मंच संचालन सुनील कुमार श्रीवास्तव अधिवक्ता सिलवानी द्वारा किया गया।
कार्यक्रम के अंत में न्यायाधीशगणों द्वारा जनपद पंचायत सिलवानी, महिला बाल विकास सिलवानी, पुलिस विभाग सिलवानी, चिकित्सा विभाग सिलवानी, नगर परिषद सिलवानी, पशु चिकित्सा विभाग सिलवानी, स्कूल शिक्षा विभाग सिलवानी, तहसील विधिक सेवा समिति लीगल एड क्लीनिक द्वारा लागाये गये स्टाल का निरीक्षण किया तथा लोगों को स्टाल लगे विभागों द्वारा दी जा रही योजनाओं के लाभ लेने के लिए प्रेरित किया ।
कार्यक्रम में जिला विधिक सहायता अधिकारी दिव्या भलावी, तहसीलदार रामजीलाल वर्मा, खंड चिकित्सा अधिकारी डॉ. हरिनारायण मांडरे, अध्यक्ष अभिभाषक संघ शैलेन्द्र श्रीवास्तव, पैनल अधिवक्ता दीपेश समैया, जीएस रघुवंशी, आलोक श्रीवास्तव, आरके नेमा, विकासखंड शिक्षा अधिकारी नरेश रघुवंशी, ग्राम सियरमऊ संरपंच प्रीतिबाई एवं ग्राम सियरमऊ, डाबरी, खमेरा, सुल्तानपुर, इमलिया के निवासीगण सम्मिलित हुए




